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: मुंगेली में स्वास्तिक हॉस्पिटल की काली करतूत: बिना लाइसेंस धड़ल्ले अस्पताल का संचालन, बिना डॉक्टर नसबंदी का खेल, ऑपरेशन थियेटर सील

नईम खान, मुंगेली।छत्तीसगढ़ के मुंगेली मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की टीम ने निजी अस्पताल में छापा मार कार्रवाई की। स्वास्तिक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थियेटर को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से इस निजी अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी।

स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मना करने के बावजूद ऑपरेशन किया जा रहा था। छापामार कार्रवाई के दौरान न डॉक्टर और न ही जरूरी संसाधन ,न प्रशिक्षित स्टॉफ फिर भी नसबंदी के लिए मरीज़ो कों भर्ती कराया गया था । जानिए पूरा मामला कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधि स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 अंतर्गत स्वास्तिक हेल्थ केयर हास्पिटल, रामगढ, जिला मुंगेली का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हास्पिटल में कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं था। हास्पिटल में अप्रशिक्षीत स्टॉफ के द्वारा मरीजों का उपचार किया जा रहा था। हॉस्पिटल के वार्ड में कुल 5 मरीजों को भर्ती कर रखा गया था। जिनका ऑपरेशन किया जाना था। पूर्व में हास्पिटल संचालक को ऑपरेशन नहीं करने के संबंध नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद भी हास्पिटल प्रबंधन द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा था। निरीक्षण टीम के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट के उठाव हेतु इनवायरोकेयर अनुबंध, फायर सेफ्टी एनओसी की जानकारी चाही गई, जिसे हास्पिटल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। ऑपरेशन के लिए उपस्थित भर्ती मरीजों का केशसीट जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 अंतर्गत बनाये गये नियमों का उल्लघंन करने, चिकित्सक की अनुपस्थिति में हॉस्पिटल संचालित करने और अवैध रूप से ऑपरेशन संचालित करने के कारण डॉ० देवेन्द्र पैकरा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ० कमलेश खैरवार की उपस्थिति में हास्पिटल के ऑपरेशन थियेटर को आगामी आदेश तक सीलबंद किया गया है। ओ.पी.डी. आई.पी.डी. सेवा प्रतिबंधित की गई है। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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