बेल्ट से पीटा, फिर नशे का इंजेक्शन लगाकर गैंगरेप : होश आने पर 14 साल के नाबालिग के कपड़े उतरे मिले, प्राइवेट-पार्ट और कमर में दर्द होने लगा
छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत और दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के ही दो युवक साहिल यादव और प्रहलाद धुरी ने 14 वर्षीय नाबालिग को रास्ते में घेरकर बेल्ट से पीटा, फिर धोखे से ले जाकर नशे का इंजेक्शन लगाया और उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।
पीड़िता की बड़ी बहन की शिकायत पर जरहागांव थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
सहेली के घर से लौट रही थी बच्ची, रास्ते में बेल्ट से पीटा और दी धमकी
पीड़िता की 24 वर्षीय बड़ी बहन की तरफ से पुलिस को दिए गए शिकायती आवेदन के अनुसार, 29 सितंबर 2026 की दोपहर करीब 4 बजे 14 वर्षीय पीड़िता (कक्षा 9वीं की छात्रा) अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। तभी गांव के ही साहिल यादव और प्रहलाद धुरी ने उसे रास्ते में रोक लिया।
दोनों ने पीड़िता के साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई की। उन्होंने धमकी दी कि अगर वह घर गई तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे और ₹500 देकर घर न जाने का दबाव बनाया।
डर के मारे रतनपुर भागी, लौटते ही जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए
आरोपियों के खौफ के कारण डरी-सहमी नाबालिग घर न जाकर सेमरकुआ चौक से बस पकड़कर सकरी और फिर अगले दिन (30 सितंबर) रतनपुर चली गई। शाम करीब 5 बजे जब वह रतनपुर और सकरी से वापस बरेला पहुंची, तो साहिल और प्रहलाद उसे रास्ते में फिर मिल गए।
दोनों ने नाबालिग को जबरन मोटरसाइकिल में बैठाया और 'छोटे बरेला' स्थित एक सुनसान मकान में ले गए। वहां साहिल ने बच्ची के हाथ पकड़े और प्रहलाद ने उसके हाथ में नशे का इंजेक्शन लगा दिया।
होश आया तो सामने खड़े थे आरोपी, गुप्तांग और शरीर में दर्द
इंजेक्शन लगाते ही मासूम बच्ची बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, तो उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे, कमर और गुप्तांग में तेज दर्द हो रहा था और सामने साहिल व प्रहलाद खड़े थे।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी 30 सितंबर की शाम करीब 7 बजे उसे घर छोड़कर फरार हो गए। हिम्मत जुटाकर नाबालिग ने अपनी बड़ी बहन और माता-पिता को पूरी आपबीती सुनाई।
पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों की तलाश जारी
घटना की भयंकर सच्चाई सामने आने के बाद पीड़िता के परिजन 1 अक्टूबर 2026 को उसे लेकर सीधे जरहागांव थाना पहुंचे और पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी साहिल यादव और प्रहलाद धुरी के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
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