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: इस IAS की बढ़ीं मुश्किलें: SC ने कहा- HC के आदेश का नहीं करेंगे पालन, तो भुगतने होंगे परिणाम, अब लटक रही गिरफ्तारी की तलवार

नई दिल्ली। नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से गैर-जमानती वारंट पर राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची रितु माहेश्वरी को राहत देने से इनकार कर दिया है. MP में मासूम से 2 बार दरिंदगी: मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची से पहले 62 साल के बुजुर्ग ने फिर 19 साल के युवक ने किया रेप, पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध अवमानना ​​मामले में पेश न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. माहेश्वरी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मांगी थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो परिणाम भुगतने होंगे. बत्ती गुल और बदल गईं दुल्हनें: फेरों के समय चली गई बिजली और दुल्हनों की हो गई अदला बदली, फिर हुआ कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आप नियम जानते हैं. सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए अदालत आते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर दिन हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, यह एक रूटीन हो गया है, हर दिन एक अधिकारी अदालत में आता है, यह क्या है ? बता दें कि नोएडा के सेक्टर 82 में प्राधिकरण ने 1989 और 1990 में अर्जेंसी क्लॉज के तहत भूमि का अधिग्रहण किया था, जिसके खिलाफ जमीन की मालकिन मनोरमा कुच्छल ने चुनौती दी थी. इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 में मनोरमा के पक्ष में फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने अर्जेंसी क्लॉज के तहत प्राधिकरण के द्वारा लिए गए जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया और प्राधिकरण को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को सर्किल रेट से दोगुने दरों में मुआवजा दिया जाए. read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

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