ट्रेंडिंगसियासतस्लाइडर

MP में इस विधायक को एक साल की सजा: 2009 का है मामला, लगे थे यह आरोप

Congress MLA Jeetu Patwari sentenced to 1 year: मध्यप्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी को एक साल की सजा सुनाई गई है. 2009 के एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने एक साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

रायगढ़ जिले में पुलिस ने जीतू पटवारी पर सरकारी काम में बाधा डालने समेत बलवा का मामला दर्ज किया था. तभी से मामले में सुनवाई चल रही थी, आज राजधानी भोपाल की विशेष एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी और तीन अन्य को दोषी करार दिया.

शहडोल में MODI की सौगात: Ayushman Card का वितरित और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च, PM ने कहा- कांग्रेस और विपक्ष की झूठी गारंटी देने वालों से रहें सावधान

इधर कोर्ट की सजा के बाद जीतू पटवारी को जमानत मिल गई है. जमानत मिलने के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों के लिए लड़ाई जारी रहेगी. हम कोर्ट में अपील करेंगे. इस सजा से जीतू पटवारी के राजनीतिक करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

बाल-बाल बचे सिंधिया ! केंद्रीय मंत्री के काफिले के वाहन आपस में टकराए, कार के उड़े परखच्चे

बता दें कि मामला साल 2009 का है. यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते जातू पटवारी ने आंदोलन किया था. राजगढ़ में पटवारी सहित 17 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन्हें बलवा समेत शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था.

क्या BJP के नेताओं में पड़ी फूट ? CM बघेल बोले- पार्टी में कब्जा करने धरमलाल, नारायण चंदेल, विष्णु देव साय और कभी अरुण साव में चल रही लड़ाई

इनमें उन पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149, 506(2), 336, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोप लगाए गए थे.

Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

Advertisements
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: