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: अधिकारियों पर हमला करने के 23 साल पुराने मामले में पांच फेरीवाले बरी

News Desk / Mon, Sep 5, 2022


ठाणे की एक स्थानीय अदालत ने गैरकानूनी रूप से जमा होने और निगम के अधिकारियों पर हमला करने के मामले में संदेह का लाभ देते हुए पांच फेरीवालों को बरी कर दिया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ठाणे। ठाणे की एक स्थानीय अदालत ने गैरकानूनी रूप से जमा होने और निगम के अधिकारियों पर हमला करने के मामले में संदेह का लाभ देते हुए पांच फेरीवालों को बरी कर दिया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.एम. गुप्ता ने दो सितंबर को यह आदेश दिया, जिसका विवरण सोमवार को उपलब्ध हुआ।

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न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष रामसिंगार गंगा गुप्ता (63), कृष्णकुमार फागू प्रसाद (58), बनारसी गुरु गुप्ता (63), हरिहर सीताराम गुप्ता (57) और बबन लुकाराम पराडकर (60) पर लगे आरोप साबित करने में विफल रहा। दो आरोपी कमलकुमार दिलामन मेहता और दीनदयाल अयोध्या गुप्ता फरार हैं, जबकि एक और आरोपी प्रमेश पुरुषोत्तम भट की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

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अतिरिक्त लोक अभियोजक के अनुसार, इन फल-विक्रेताओं पर 10 अप्रैल, 1999 को बस्ती के वाशी क्षेत्र के सेक्टर 9 में नवी मुंबई नगर निगम की एक अतिक्रमण रोधी टीम पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किये जाने चाहिए कि उस समय 100 से अधिक फेरीवालों ने जमा होकर निगम अधिकारियों पर हमला किया। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के अपराध को साबित करने के लिए कोई स्पष्ट और पुख्ता सबूत नहीं पेश नहीं किया गया।

Disclaimer:प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।




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