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42.78 लाख की धोखाधड़ी में विधायक पर शिकंजा : किसान के नाम पर लोन, ब्लैंक चेक से निकाले लाखों, कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू जेल भेजे गए

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को किसान से 42 लाख 78 हजार रुपए की धोखाधड़ी के मामले में बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्रा की कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

चांपा पुलिस ने 9 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान विधायक बालेश्वर साहू कोर्ट में पेश हुए और जमानत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया।

किसान के नाम पर लोन, ब्लैंक चेक से निकाले लाखों

पुलिस जांच में सामने आया कि विधायक बालेश्वर साहू ने अपने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन पास कराया। इसके बाद किसान से 10 ब्लैंक चेक ले लिए गए, जिनके जरिए फर्जी हस्ताक्षर कर अलग-अलग किश्तों में रकम निकाल ली गई।

सहकारी बैंक में मैनेजर रहते रची गई साजिश

जांच के मुताबिक वर्ष 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे, जबकि गौतम राठौर विक्रेता के रूप में काम करता था। दोनों ने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने का झांसा देकर यह साजिश रची।

HDFC बैंक में खुलवाए गए फर्जी खाते

आरोप है कि दोनों ने HDFC बैंक में किसान के नाम से दो नए खाते खुलवाए। इन्हीं खातों के जरिए फर्जी साइन और अंगूठा लगाकर 15 जनवरी 2015 से धीरे-धीरे कुल 42.78 लाख रुपए की निकासी की गई।

विधायक की पत्नी के खाते में भी ट्रांसफर हुए पैसे

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि विधायक बालेश्वर साहू ने अपनी पत्नी आशा साहू के खाते में 7.5 लाख रुपए ट्रांसफर कराए थे, जिससे मामला और गंभीर हो गया।

बैंक कॉल से खुला धोखाधड़ी का राज

पीड़ित किसान राजकुमार शर्मा को इस धोखाधड़ी की जानकारी तब हुई, जब 2020 में HDFC बैंक चांपा से उसे कॉल आया। बैंक ने पूछा कि क्या उसने विधायक को पैसे निकालने की अनुमति दी है। इसके बाद किसान ने बैंक से पूरी जानकारी निकलवाई।

रकम लौटाने का वादा, फिर टालमटोल

किसान ने जब विधायक से संपर्क किया तो बालेश्वर साहू ने 6 महीने में ब्याज सहित रकम लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन पैसा वापस नहीं किया गया। बाद में सहयोगी गौतम राठौर ने इस रकम को चुनावी खर्च बताया।

2025 में दर्ज हुई FIR

लंबे समय तक इंतजार के बाद पीड़ित किसान ने 14 अगस्त 2025 को चांपा थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद 3 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ FIR दर्ज की।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी), 267 (सरकारी दस्तावेज का दुरुपयोग) और 34 (साझा अपराध) के तहत मामला दर्ज किया।

हाईकोर्ट से मिली थी गिरफ्तारी से राहत

गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने हाईकोर्ट का रुख किया था। 4 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन जांच में सहयोग करने और चार्जशीट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे।

सहयोगी गौतम राठौर जमानत पर बाहर

इस मामले में विधायक के सहयोगी गौतम राठौर फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, जबकि विधायक बालेश्वर साहू को जेल भेज दिया गया है।

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