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MP पंचायत चुनाव ब्रेकिंग: OBC के लिए आरक्षित सीटों पर नहीं होंगे चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक

भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है. अब त्रिस्तरीय पंचायतों में OBC के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने भी रोक लगा दी है. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी किया है.

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीटों को फिर से अधिसूचित करने का आदेश दिया है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने OBC वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर अभी रोक लगा दी है. जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार की बेंच ने राज्य चुनाव आयोग को सामान्य श्रेणी की सीटों को फिर से अधिसूचित करने और उन्हें सामान्य श्रेणी के लिए अधिसूचित करने का निर्देश दिया है.

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वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के OBC आरक्षण को मुद्दा बनाया था. महाराष्ट्र में भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर निकाय चुनाव पर रोक लगी है. इसलिए कोर्ट में इस मुद्दे को आधार बनाया गया. दलील दी गई कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने MP पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी.

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