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कुत्ते की हत्या पर सजा: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 1 साल की सजा, जानिए कैसे किया था मर्डर

भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कुत्ते को मारने वाले आरोपी को एक साल की सजा सुनाई गई है. माखन सिंह नाम के आरोपी को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने चार साल पहले वारदात को अंजाम दिया था.

दरअसल, यह घटना चार साल पहले भिंड के गोरमी थाना क्षेत्र के राउपुरा गांव में हुई थी. कुत्ते के भौंकने पर आरोपी माखन सिंह ने डंडों से मारकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद कुत्ते के मालिक ने थाने पहुंचकर आरोपी माखन के खिलाफ तहरीर दी.

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पुलिस ने विवेचना के बाद प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना कर चालान मेहगांव न्यायालय में पेश किया. आज मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी माखन सिंह को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई. जज ने आरोपी माखन पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

डीपीओ अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी ने चार साल पहले वारदात को अंजाम दिया था. आज अदालत ने दोषी साबित होने के बाद आरोपी को एक साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

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