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अनूपपुर में पत्नी की हत्या: मायके से नहीं जा रही थी ससुराल, इसलिए कर दिया कत्ल, अब उम्रकैद की मिली सजा

अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पत्नी की हत्या के जुर्म में एक पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पत्नी ने ससुराल जाने से मना कर दिया. जिसके बाद पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी. आज द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी सेवतिया ने 35 वर्षीय छोटे लाल बैगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि जैतहरी थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी बहोरी लाल की छोटी पुत्री दुवसिया बाई (मृतक) अपने पति/आरोपी छोटेलाल बैगा से विवाद के कारण मायके आ गई थी. 29 जनवरी 2020 को आरोपी उसे लेने आया, लेकिन दुवसिया बाई ने जाने से मना कर दिया.

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31 जनवरी 2020 को जब दुवासिया बाई खाना बना रही थी तो दोनों के बीच विवाद हो गया और आरोपी ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. आवाज सुनकर मां व बच्चे मौके पर आ गए, जिसे देख आरोपी मौके से भाग गया. जिसके बाद घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई.

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जैतहरी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया. मौके का मुआयना करने के बाद गवाह के बयान दर्ज कर साक्ष्य जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके खिलाफ अपराध साबित होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी. जहां आज मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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