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शहडोल में पति ने तीन बार कहा 'तलाक' और घर से निकाला : जीजा ने फोन किया तो बोला- 'हां दे दिया तलाक', ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई; पेंड्रा पुलिस ने दर्ज की जीरो FIR
Wed, Sep 30, 2026
छत्तीसगढ़ के पेंड्रा की रहने वाली 35 वर्षीय शबनम बी के साथ मध्य प्रदेश के शहडोल में तीन तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शबनम के पति समीर खान ने बिना किसी वजह के अकारण गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए उसे तीन बार 'तलाक' कहकर घर से बेदखल कर दिया।
पीड़ा और सामाजिक बदनामी से जूझ रही पीड़िता जब अपने मायके पेंड्रा लौटी, तो उसने आपबीती सुनाई। पेंड्रा पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कदम उठाते हुए आरोपी पति के खिलाफ जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज कर ली है और पूरे मामले की केस डायरी आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश के शहडोल (कोतवाली थाना) स्थानांतरित कर दी है।
2010 में हुई थी शादी, 13 साल की बेटी की भी परवाह नहीं की
पीड़िता शबनम बी ने पुलिस को दी अपनी लिखित शिकायत में बताया कि, पेंड्रा निवासी शबनम का विवाह 26 अप्रैल 2010 को मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ वार्ड क्रमांक 19, घरौला मोहल्ला (थाना कोतवाली, शहडोल, एमपी) निवासी समीर खान के साथ हुआ था। दोनों की एक 13 साल की बेटी भी है।
9 अगस्त 2026 की दोपहर करीब 12:30 बजे शहडोल स्थित ससुराल में समीर खान ने शबनम से अचानक गाली-गलौज शुरू कर दी। जान से मारने की धमकी देते हुए उसने एक ही सांस में तीन बार 'तलाक' बोला और शबनम को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया।
इस पूरी खौफनाक घटना को पड़ोस में रहने वाले अशरफ खान और अन्य लोगों ने देखा और बीच-बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी पति नहीं माना।
जीजा ने फोन किया तो बेखौफ बोला पति— 'हाँ, दे दिया तलाक', कॉल रिकॉर्डिंग बनी मुख्य सबूत
पति के घर से निकाले जाने के बाद सहमी और घबराई शबनम अपने मायके पेंड्रा लौट आई। शुरुआती दौर में लोक-लाज और बदनामी के डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन बाद में उसने अपने जीजा अब्दुल सलाम को पूरा घटनाक्रम सुनाया:
जब जीजा अब्दुल सलाम ने सच्चाई जानने के लिए आरोपी समीर खान को फोन किया, तो उसने जरा भी झिझक दिखाए बिना साफ लहजे में स्वीकार किया कि उसने शबनम को तीन तलाक दे दिया है। पीड़िता के पास पति की इस स्वीकारोक्ति की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसे पुलिस को साक्ष्य (एविडेंस) के रूप में सौंप दिया गया है।
बीएनएस (BNS) और मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत अपराध दर्ज
चूंकि वारदात की जगह शहडोल (मध्य प्रदेश) थी और पीड़िता अपने मायके पेंड्रा (छत्तीसगढ़) में रह रही है, इसलिए पेंड्रा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई की है।
पेंड्रा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (गाली-गलौज), 351(3) (जान से मारने की धमकी) और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम की धारा 4 (तीन तलाक देना) के तहत शून्य पर मामला दर्ज कर लिया है।
पेंड्रा पुलिस ने पूरी केस डायरी कोतवाली थाना शहडोल को सौंप दी है, जहां से अब आरोपी पति समीर खान की गिरफ्तारी और आगे की वैधानिक जांच की जाएगी।