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: Bharat Jodo Yatra: राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को मिली जमानत, अब होगा जेल से रिहा

News Desk

News Desk / Sat, Nov 26, 2022

Bharat Jodo Yatra: राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को  मिली जमानत, अब होगा जेल से रिहा

आरोपी नरेंद्र

आरोपी नरेंद्र - फोटो : SOCIAL MEDIA

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जूनी इंदौर की एक मिठाई की दुकान के पते पर डाक से आरोपी नरेंद्र सिंह ने एक पत्र भेजा था। जिसमें राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के दौरान उन्हें बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी। पत्र मिलने के बाद पुलिस ने पहले दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया। फिर उज्जैन के नागदा से नरेंद्र सिंह को पकड़ा।। उसके खिलाफ भादवि की धारा 506, 507 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे शुक्रवार को कोर्ट मेें पेश किया गया। आरोपी के वकील ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपी के खिलाफ जिन धाराओं में अपराध दर्ज है वे जमानत हो सकती है। वकीलों द्वारा रखे गए तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी को दस हजार रूपये की जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

जमानत पेश नहीं कर सके, जेल भेजा

आरोपी नरेंद्र को न्यायालय ने जमानत तो दे दी लेकिन जमानतदार नहीं मिलने से वह जमानत प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर वजह से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। शनिवार को उसकी तरफ से जमानत प्रस्तुत की जाएगी और फिर वह जेल से रिहा होगा। आपको बता दे कि पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के सिख समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एक कीर्तनकार ने नाराजगी जताई थी और नाथ की मौजूदगी का विरोध किया था। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा में धमाकेे की धमकी भी मिली थी। इसके बाद कांग्रेस ने खालसा स्टेडियम में भारत जोड़ो यात्रा के रुकवाने का फैसला टाल दिया था।

 

विस्तार

जूनी इंदौर की एक मिठाई की दुकान के पते पर डाक से आरोपी नरेंद्र सिंह ने एक पत्र भेजा था। जिसमें राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के दौरान उन्हें बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी। पत्र मिलने के बाद पुलिस ने पहले दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया। फिर उज्जैन के नागदा से नरेंद्र सिंह को पकड़ा।। उसके खिलाफ भादवि की धारा 506, 507 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे शुक्रवार को कोर्ट मेें पेश किया गया। आरोपी के वकील ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपी के खिलाफ जिन धाराओं में अपराध दर्ज है वे जमानत हो सकती है। वकीलों द्वारा रखे गए तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी को दस हजार रूपये की जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

जमानत पेश नहीं कर सके, जेल भेजा

आरोपी नरेंद्र को न्यायालय ने जमानत तो दे दी लेकिन जमानतदार नहीं मिलने से वह जमानत प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर वजह से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। शनिवार को उसकी तरफ से जमानत प्रस्तुत की जाएगी और फिर वह जेल से रिहा होगा। आपको बता दे कि पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के सिख समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एक कीर्तनकार ने नाराजगी जताई थी और नाथ की मौजूदगी का विरोध किया था। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा में धमाकेे की धमकी भी मिली थी। इसके बाद कांग्रेस ने खालसा स्टेडियम में भारत जोड़ो यात्रा के रुकवाने का फैसला टाल दिया था।

 


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