Logo
Breaking News Exclusive
मध्य प्रदेश सरकार ले रही 1800 करोड़ का कर्ज, अप्रैल में 4600 करोड़, जानिए कर्ज की पूरी कहानी ? चार ट्रेडिंग सेशन में 3400 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी का भी बुरा हाल, क्या आर्थिक संकट के संकेत ? 10 साल में कौन देगा सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए पूरी कहानी ? नई कस्टम ड्यूटी के बाद निवेशकों की हुई चांदी; जानिए कैसे उछले सोने-चांदी ETF ? कंपनी को साउथ अफ्रीका में मिला 4,045 करोड़ का ऑर्डर, रेलवे स्टॉक में 14% की तेजी, जानिए अब क्या करें ? कपड़े बेचने की आड़ में कर रहे थे गांजा सप्लाई, बाइक में बनाया सीक्रेट बॉक्स, 2 करोड़ का गांजा जब्त गरियाबंद में टूटे बिजली तार में करंट से जिंदा जला बाइक सवार, गर्दन तार में फंसी, करंट से उठीं आग की लपटें CM, तोमर-शिवराज के जिले फिसड्डी, 23 के X पर 50 फॉलोअर भी नहीं, जानिए हीरा सिंह श्याम समेत दूसरे नेताओं का हाल ? Lucknow Super Giants ने Bengaluru को 9 रन से हराया; RCB Vs LSG LIVE Score Update रेप पीड़िता का कटर से काटा गला, लड़की के मां की उंगलियां काटी, CCTV फुटेज आया सामने मध्य प्रदेश सरकार ले रही 1800 करोड़ का कर्ज, अप्रैल में 4600 करोड़, जानिए कर्ज की पूरी कहानी ? चार ट्रेडिंग सेशन में 3400 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी का भी बुरा हाल, क्या आर्थिक संकट के संकेत ? 10 साल में कौन देगा सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए पूरी कहानी ? नई कस्टम ड्यूटी के बाद निवेशकों की हुई चांदी; जानिए कैसे उछले सोने-चांदी ETF ? कंपनी को साउथ अफ्रीका में मिला 4,045 करोड़ का ऑर्डर, रेलवे स्टॉक में 14% की तेजी, जानिए अब क्या करें ? कपड़े बेचने की आड़ में कर रहे थे गांजा सप्लाई, बाइक में बनाया सीक्रेट बॉक्स, 2 करोड़ का गांजा जब्त गरियाबंद में टूटे बिजली तार में करंट से जिंदा जला बाइक सवार, गर्दन तार में फंसी, करंट से उठीं आग की लपटें CM, तोमर-शिवराज के जिले फिसड्डी, 23 के X पर 50 फॉलोअर भी नहीं, जानिए हीरा सिंह श्याम समेत दूसरे नेताओं का हाल ? Lucknow Super Giants ने Bengaluru को 9 रन से हराया; RCB Vs LSG LIVE Score Update रेप पीड़िता का कटर से काटा गला, लड़की के मां की उंगलियां काटी, CCTV फुटेज आया सामने

: Khargone: पत्नी को तीन तलाक देने वाले पति पर केस, परिवार के लोगों को भी बनाया आरोपी

News Desk / Tue, Oct 18, 2022


ख़बर सुनें

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है। पति और उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दहेज के लिए आरोपियों ने महिला का घर से निकाल दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के मुतबिक खरगोन की रहने वाली 23 वर्षीय महिला ने मंगलवार को कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। उसने बताया कि पति ने तीन तलाक और दहेज प्रताड़ना के नाम पर घर से निकाल दिया है। कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने कहा कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी शादी करीब 10 महीने पहले दूध बेचने वाले 26 वर्षीय व्यक्ति से हुई थी। दहेज की मांग करने पर उसे मई में उसके ससुराल से निकाल दिया गया था। जब वह अगस्त में अपने ससुराल लौटी, तो उसके पति ने कथित तौर पर उसे तुरंत तीन तलाक दे दिया।

मंडलोई ने कहा कि उसकी शिकायत के आधार पर महिला के पति, उसके सास-ससुर और तीन अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम तत्काल तीन तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम के तहत अपराध करने पर तीन साल की कैद हो सकती है।

विस्तार

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है। पति और उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दहेज के लिए आरोपियों ने महिला का घर से निकाल दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के मुतबिक खरगोन की रहने वाली 23 वर्षीय महिला ने मंगलवार को कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। उसने बताया कि पति ने तीन तलाक और दहेज प्रताड़ना के नाम पर घर से निकाल दिया है। कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने कहा कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी शादी करीब 10 महीने पहले दूध बेचने वाले 26 वर्षीय व्यक्ति से हुई थी। दहेज की मांग करने पर उसे मई में उसके ससुराल से निकाल दिया गया था। जब वह अगस्त में अपने ससुराल लौटी, तो उसके पति ने कथित तौर पर उसे तुरंत तीन तलाक दे दिया।

मंडलोई ने कहा कि उसकी शिकायत के आधार पर महिला के पति, उसके सास-ससुर और तीन अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम तत्काल तीन तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम के तहत अपराध करने पर तीन साल की कैद हो सकती है।


Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन