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MP में पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ा, तो मालिक पर लगेगा एक हजार जुर्माना, आदेश जारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में मवेशियों को सड़कों पर खुला छोड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी. जानवरों को जानबूझकर सड़कों पर खुले में छोड़ने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.

दरअसल राज्य सरकार ने नगर निगम अधिनियम, 1956 में संशोधन किया है. जिसके चलते नया निर्णय लिया गया है. आवारा पशु प्रदेश में परेशानी का सबब बन गए हैं. सड़कों पर आए दिन आवारा पशुओं व पशुओं के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं.

इसको लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब जो कोई भी किसी जानवर या अन्य जानवर को सड़कों पर खुला छोड़ेगा, तो उस पर 1 हजार जुर्माना लगाया जाएगा. संबंधित व्यक्ति से एक हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार मप्र में आवारा गौवंश की संख्या 8 लाख 53 हजार 971 है. पालतू पशुओं की संख्या 4.06 करोड़ है. पालतू पशुओं को भी पालक बाहर छोड़ देते हैं और वे सड़क पर आकर बैठ जाते हैं. जिससे सड़क हादसों में इजाफा हो गया है.

पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक हजार रुपये अर्थदंड होने से पशुपालक भी मवेशी को खुले में छोड़ने से बचेंगे. पशुओं की पहचान के लिए पशुपालन विभाग द्वारा टैग लगाए जाएंगे जिसके माध्यम से मवेशी के मालिक का पता लगाया जाएगा.

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