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: गरियाबंद में सरकारी कर्मचारियों पर चालानी हंटर: सिर्फ आम जनता ही नहीं, अब अफसरों पर भी एक्शन, जानिए क्यों लगा 'डबल फाइन'?

गरियाबंद जिले में यातायात नियमों की अनदेखी अब शासकीय कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा की सख्त पहल के तहत बीते पांच दिनों में 244 प्रकरणों में कुल 1,29,300 की चालानी कार्रवाई की गई। इसमें सबसे खास बात यह रही कि शासकीय कर्मचारियों पर सामान्य जुर्माने से दुगनी राशि का चालान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 210B के तहत किया गया।

इस सख्ती की शुरुआत अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले समझाइश देकर की गई थी, मगर इसके बावजूद नियमों की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं गया। 4 शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध बिना हेलमेट चलाने पर कुल ₹2,500 का चालान किया गया।

क्या-क्या नियम तोड़े गए?

  • बिना हेलमेट वाहन चलाना
  • बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना
  • दोपहिया में तीन सवारी
  • मालवाहक वाहनों में यात्री बैठाना
  • खतरनाक तरीके से ड्राइविंग
  • वाहनों में गैरकानूनी लाइट, हूटर व सायरन का इस्तेमाल

28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच की गई कार्रवाई

  • 197 प्रकरणों में मौके पर चालान काटकर ₹1,02,800 वसूले गए।
  • 9 प्रकरणों में POS मशीन से ₹24,000 की ऑनलाईन चालानी कार्रवाई हुई।
  • 43 मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया।

नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं…

गरियाबंद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। आम नागरिकों और शासकीय कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें न केवल अपने सुरक्षा के लिए, बल्कि दूसरों की जिंदगी की रक्षा के लिए भी।

सख्त चेतावनी

अब यदि कोई वाहन चालक सायरन, हूटर, रंग-बिरंगी लाइट या बिना अनुमति वाहन में परिवर्तन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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