Chhattisgarh Urban Body Election Delimitation: छत्तीसगढ़ में दिसंबर तक नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करने को कहा है। इसको लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसव राजू एस ने आदेश में कहा है कि, 2011 की जनगणना के बाद से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करना जरूरी है। जहां 70 से कम वार्ड हैं, वहां परिसीमन होगा अब चुनाव से पहले निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का परिसीमन भी किया जाएगा।
रायपुर समेत जिन नगर निगमों में वार्डों की संख्या 70 है, वहां परिसीमन नहीं होगा। इससे कम वार्ड वाले निकायों के वार्डों की सीमाएं नए सिरे से तय की जाएंगी। प्रदेश में 184 निकाय हैं। इनमें से 169 में ही चुनाव होंगे। शेष 15 निकायों का कार्यकाल 2025 में पूरा होगा।
परिसीमन में क्या होगा
चारों दिशाओं से वार्ड की सीमाओं की जांच की जाएगी। वार्ड की जनसंख्या देखी जाएगी। उनमें मकानों और दुकानों की स्थिति देखी जाएगी। वहां रहने वाले लोगों की जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति का डेटा विभाग को भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर वार्ड के मोहल्लों को पास के छोटे वार्डों में जोड़कर वार्ड नंबर बदला जा सकता है।
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इस बार जनता चुन सकती है मेयर
इस बार नगरीय निकाय चुनाव में मेयर का चुनाव सीधे तौर पर हो सकता है। राज्य के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इस ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नगरीय निकाय चुनाव कैसे हों, इस पर फैसला लिया जाएगा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए हमारी सरकार तैयार है।
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