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: Jabalpur: पिता की मौत के बाद पहले आसरा दिया फिर नाबालिग के साथ किया रेप, अब भुगतेगा आजीवन कारावास

News Desk

News Desk / Tue, Nov 29, 2022

Jabalpur: पिता की मौत के बाद पहले आसरा दिया फिर नाबालिग के साथ किया रेप, अब भुगतेगा आजीवन कारावास

prison jail new

prison jail new - फोटो : istock

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जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग व उसकी मां को आसरा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो की विशेष न्यायधीश ने आरोपी गुड्डा विश्वकर्मा पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 50 हजार रुपये की राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 14 सितंबर 2018 को पीड़िता ने कटंगी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह कक्षा आठवी तक पढ़ी है और मजदूरी करती है। उसके पिता का 15 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है, तभी से वह अपनी मम्मी के साथ रहती है और पिता का दोस्त गुड्डा विश्वकर्मा भी साथ ही रह रहा था। 20 अगस्त 2018 को रात्रि करीब 12:00 बजे गुड्डा विश्वकर्मा उसके पास सोते समय आया और जबरन बुरा काम किया और इसके बाद भी 2-3 बार जबरन बुरा काम किया, उसके मना करने पर तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने घटना अपनी मां को बताई। 

पीड़िता की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुराचार पर पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में  शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।
 

विस्तार

जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग व उसकी मां को आसरा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो की विशेष न्यायधीश ने आरोपी गुड्डा विश्वकर्मा पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 50 हजार रुपये की राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 14 सितंबर 2018 को पीड़िता ने कटंगी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह कक्षा आठवी तक पढ़ी है और मजदूरी करती है। उसके पिता का 15 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है, तभी से वह अपनी मम्मी के साथ रहती है और पिता का दोस्त गुड्डा विश्वकर्मा भी साथ ही रह रहा था। 20 अगस्त 2018 को रात्रि करीब 12:00 बजे गुड्डा विश्वकर्मा उसके पास सोते समय आया और जबरन बुरा काम किया और इसके बाद भी 2-3 बार जबरन बुरा काम किया, उसके मना करने पर तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने घटना अपनी मां को बताई। 

पीड़िता की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुराचार पर पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में  शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।
 


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