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अमरकंटक में संत की हत्या के आरोपी को उम्रकैद : शराब और महिला को आश्रम लाने पर हुआ था विवाद; गला घोंटकर मारा, अब राजेंद्रग्राम कोर्ट ने सुनाई सजा

शराब और महिला को आश्रम लाने पर हुआ था विवाद; गला घोंटकर मारा, अब राजेंद्रग्राम कोर्ट ने सुनाई सजा

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थित प्रसिद्ध शिवदावा आश्रम के संत अलबेले भोलगिरी खड़ेश्वरी महाराज की निर्मम हत्या के मामले में अदालत का बड़ा फैसला आया है। राजेंद्रग्राम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए मुख्य आरोपी वीरेंद्र सिंह खटेट को दोषी ठहराया है और उसे उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है।

अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है। सजा का ऐलान होते ही पुलिस ने आरोपी को केंद्रीय जेल भेज दिया।

आरोपी

14 अगस्त 2024 को हुई थी वारदात, नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी

संत अलबेले भोलगिरी खड़ेश्वरी महाराज की हत्या 14 अगस्त 2024 को आश्रम के भीतर ही कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौका-ए-वारदात से फरार हो गया था।

मामले में अनूपपुर पुलिस ने सायबर और फॉरेंसिक टीमों की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और उसे झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ था कि आरोपी हत्या के बाद नेपाल भागने की साजिश रच रहा था।

महिला को आश्रम लाने और शराब का संत करते थे विरोध

सरकारी वकील नरेंद्र दास महरा ने बताया कि आरोपी वीरेंद्र सिंह आश्रम में शराब पीकर आता था और उसका व्यवहार ठीक नहीं था। संत अलबेले भोलगिरी खड़ेश्वरी महाराज आश्रम की पवित्रता बनाए रखने के लिए आरोपी की शराबखोरी और गलत हरकतों का सख्त विरोध करते थे। इसी बात से आरोपी उनसे रंजिश रखने लगा था।

विवाद के बाद दबा दिया था गला

घटना वाले दिन आरोपी वीरेंद्र सिंह एक महिला के साथ शिवदावा आश्रम पहुंचा था। संत ने आश्रम परिसर में महिला को साथ लाने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ा ऐतराज जताया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस और कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर आरोपी ने संत का गला घोंट दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

नए कानून (BNS) के तहत मिली आजीवन कारावास की सजा

राजेंद्रग्राम कोर्ट ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोपी वीरेंद्र सिंह खटेट को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत दोषी माना। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। संत के अनुयायियों और स्थानीय लोगों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है।

Tags :

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