क्या आपको भी नहीं मिला रिफंड : Income Tax Refund Details, 31 दिसंबर से पहले कर लीजिए ये काम, वरना हाथ से गया पैसा !
Income Tax Refund: अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (AY 2025-26) के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिफंड मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर आपका ITR प्रोसेस नहीं हुआ है, तो 31 दिसंबर, 2025 के बाद किसी भी गलती को ठीक करना मुश्किल हो जाएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) कई रिटर्न देर से प्रोसेस कर रहा है। अगर प्रोसेसिंग डेडलाइन के बाद होती है और कोई गलती मिलती है, तो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा रिस्क है जो रिफंड क्लेम कर रहे हैं।
CPC गलतियों को क्यों फ्लैग करता है?
ITR प्रोसेस करने के बाद, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) इसे फॉर्म 26AS, AIS, और TIS से मैच करता है। छोटी-मोटी गड़बड़ियां भी आपके रिफंड को रोक सकती हैं। आम समस्याएं TDS/TCS में मिसमैच, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन की गलत रिपोर्टिंग, या डिडक्शन शेड्यूल में गलतियों के कारण होती हैं।
बहुत से लोग पहले से भरे हुए डेटा पर निर्भर रहते हैं, जो अक्सर गलत होता है। यही वजह है कि एक छोटी सी गड़बड़ी भी टैक्स डिमांड का कारण बन सकती है। अगर आपका ITR 31 दिसंबर, 2025 के बाद प्रोसेस होता है और कोई गलती मिलती है, तो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

अगर आपका रिफंड पेंडिंग है तो क्या करें?
अगर आपका रिटर्न अभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है और डेडलाइन करीब आ रही है, तो पोर्टल पर अपना ई-वेरिफिकेशन स्टेटस और बैंक अकाउंट वैलिडेशन चेक करें। अगर आपको कोई पेंडिंग एक्शन या नोटिस दिखता है, तो ई-निवारण के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। अगर देरी बनी रहती है, तो अपने ज्यूरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करें।
क्या आपका रिफंड खतरे में होगा?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटी-मोटी गलतियां, जैसे कि प्रोसेसिंग में देरी, आपके रिफंड को रोक सकती हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाली देरी को लेकर कोई खास कानून नहीं हैं। सुधार, शिकायत निवारण, और CBDT की छूट देने की शक्ति मदद कर सकती है, लेकिन ये रिएक्टिव उपाय हैं।
रिफंड क्लेम करने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अभी अपने प्रोसेसिंग स्टेटस पर नज़र रखें और तुरंत कार्रवाई करें। 31 दिसंबर के बाद आपके पास बहुत कम ऑप्शन बचेंगे। हजारों टैक्सपेयर्स इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए, जितनी जल्दी हो सके अपना ITR स्टेटस चेक करें और ज़रूरी कदम उठाएं।
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