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: MP BIG BREAKING: मप्र पंचायत चुनाव पर SC का बड़ा फैसला, बिना OBC आरक्षण के होंगे चुनाव, जानिए कितने दिन के अंदर कराना होगा इलेक्शन ?

MP CG Times / Tue, May 10, 2022

भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में 15 दिन के अंदर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना प्रदेश सरकार जारी करें. ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को अधूरा माना है. अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्यप्रदेश के ओबीसी वर्ग को पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एमपी के सीएम शिवराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिव्यू पिटिशन मध्यप्रदेश सरकार लगाएगी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं. पंचायत, निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, इसको लेकर रिव्यू पिटिशन लगाई जाएगी. सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित किया था, जिसने मतदाता सूची का परीक्षण कराने के बाद दावा किया कि प्रदेश में 48 प्रतिशत मतदाता ओबीसी हैं. इस आधार पर रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा करते हुए सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी. read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

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