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: RBI ने बदला IMPS का नियम: अब ग्राहक एक दिन में 5 लाख तक कर पाएंगे ट्रांजेक्शन, पहले थी इतनी की लिमिट

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikant Das) ने आईएमपीएस सर्विस (IMPS Service) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब ग्राहक एक दिन में 5 लाख रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे. इससे पहले ये लिमिट 2 लाख रुपये थी. बता दें कि भारत में ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कहीं भी, कभी भी पैसे भेजे जा सकते हैं, लेकिन पैसे भेजने के तरीके अलग-अलग हैं. दरअसल ऑनलाइन बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर करने के भी तीन तरीके होते हैं, जिनके जरिए एमाउंट ट्रांसफर होता है. इसमें आईएमपीएस (IMPS), एनईएफटी (NEFT), आरटीजीएस (RTGS) का नाम शामिल है. इसे भी पढ़ें: सेक्स की आड़ में कत्ल: MP में युवक को रास्ते में रोक जिस्मानी संबंध बनाने की जिद पर अड़ी अजनबी युवती! फिर हुआ खूनी खेल… क्या होता है IMPS ? आईएमपीएस (IMPS) यानी इमीडियेट मोबाइल पेमेंट सर्विस कहते हैं. अगर आसान शब्दों में कहें तो आईएमपीएस के जरिए किसी भी खाता धारक को कहीं भी कभी भी पैसे भेज सकते हैं. इसे भी पढ़ें: MP में साधू की समाधि लीला ! गाजे-बाजे के साथ समाधि ले रहे थे 105 साल के पप्पड़ बाबा, फिर पुलिस ने किया ये काम इसमें पैसे भेजने के वक्त को लेकर कोई पाबंदी नहीं है. आप सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे में कभी भी आईएमपीएस के जरिए कुछ सेकेंड में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. अब RBI ने IMPS का कौन सा नियम बदला RBI के नए फैसले के बाद ग्राहक आईएमपीएस के जरिए 5 लाख रुपये तक का लेन-देन कर सकते है. इससे पहले ये लिमिट 2 लाख रुपये थी. आपको बता दें कि आईएमपीएस से पैसे ट्रांसफर करने पर कई बैंक कोई फीस नहीं लेते है.
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