: रेप के दोषियों को नामर्द बनाने की मांग वाली याचिका: Supreme Court बोला- ये बेहद क्रूर, Nirbhaya Case की 12वीं बरसी पर लगाई गई अर्जी
MP CG Times / Tue, Dec 17, 2024
Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया सामूहिक दुष्कर्म-हत्याकांड की 12वीं बरसी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें दुष्कर्म के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर दिशा-निर्देश बनाने और कानूनों में सुधार समेत 20 मांगें की गई हैं।
Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा- यह मांग बेहद क्रूर है। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महिला वकीलों के संगठन सुप्रीम कोर्ट वूमेन लॉयर्स एसोसिएशन (एससीडब्ल्यूएलए) ने याचिका में सार्वजनिक भवनों और स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और ओटीटी की ऑनलाइन अश्लील और अश्लील सामग्री पर रोक लगाने की मांग की है। Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: एससीडब्ल्यूएलए की अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि निर्भया से लेकर अभया (कोलकाता के आरजी कर बलात्कार-हत्याकांड की पीड़िता) तक कुछ नहीं बदला है। सड़क से लेकर घर तक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया कांड के बाद कानून सख्त तो हुए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। जब तक बलात्कार के मामलों में मीडिया ट्रायल नहीं होगा, तब तक देश नहीं जागेगा। उन्होंने नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की है। Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: इसमें बलात्कारियों का डेटा रखा जाए, जिसे सभी महिलाएं पढ़ सकें। रूस, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका के 8 राज्यों समेत कई देशों ने यौन अपराधों के लिए बधियाकरण जैसे कानून बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जारी किए थे दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी महिला सुरक्षा को लेकर कई मामलों में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने POSH (यौन उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में आंतरिक समिति बनाने समेत कई निर्देश दिए थे। 2012 में हुआ था निर्भया कांड Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। उसकी हालत गंभीर होने पर 27 दिसंबर को निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसकी मौत हो गई। Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: निर्भया के 6 दोषियों में से चार को फांसी पर लटका दिया गया। एक ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। अगस्त में आरजी कर दुष्कर्म मामला Nirbhaya Case; Supreme Court On Women Safety Guidelines: 9 अगस्त की सुबह आरजी कर अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिला था। वह नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर के गुप्तांग, आंख और मुंह से खून बह रहा था और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। [caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"]
सुप्रीम कोर्ट[/caption]
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