Adani Green Energy Case : कैसे खत्म हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग केस, जानिए एक कॉल की पूरी कहानी ?
MP CG Times / Sat, Dec 13, 2025
Adani Green Energy Case: SEBI ने न सिर्फ़ प्रणव अडानी बल्कि उनके दो और रिश्तेदारों को भी बरी कर दिया है। इस मामले में SEBI ने प्रणव अडानी, उनकी बहन के पति नृपाल धनपालभाई शाह और उनके कज़िन के पति कुणाल धनपालभाई शाह को नोटिस जारी किया था।
क्या था पूरा मामला?
जिस मामले में SEBI ने प्रणव अडानी और उनके रिश्तेदारों को क्लीन चिट दी है, वह यह था कि क्या प्रणव अडानी ने SB एनर्जी के एक्विजिशन से जुड़ी कॉन्फिडेंशियल और प्राइस-सेंसिटिव जानकारी पब्लिक होने से पहले शेयर की थी।
SB एनर्जी को अडानी ग्रीन ने एक्विजिशन किया था। इसकी जांच करने के लिए, SEBI ने 28 जनवरी, 2021 और 20 अगस्त, 2021 के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों के लेन-देन की जांच की।

नवंबर 2023 में जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, SEBI ने तय किया कि इस मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन हो सकता है और उसने 10 नवंबर, 2023 को प्रणव अडानी, कुणाल धनपालभाई शाह और निरूपल धनपालभाई शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
जांच में क्या पता चला?
SEBI ने मामले की पूरी जांच की। SEBI को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि प्रणव अडानी ने कोई गोपनीय जानकारी शेयर की थी या शाह भाइयों ने इनसाइडर जानकारी के आधार पर शेयरों का लेन-देन किया था।
अपने 50 पेज के ऑर्डर में, SEBI ने कहा कि 16 मई, 2021 को प्रणव को किया गया कॉल कोई गोपनीय जानकारी शेयर करने के लिए नहीं था। कुणाल और निरूपल ने किसी गोपनीय जानकारी से प्रभावित होने के बजाय, अपनी समझ के आधार पर शेयरों का लेन-देन किया था।
इस केस का एक अहम हिस्सा 16 मई, 2021 को कुणाल का प्रणव अडानी को किया गया एक फ़ोन कॉल था, जिसके बारे में SEBI का मानना था कि इसमें कॉन्फिडेंशियल जानकारी शेयर की गई थी।
हालांकि, जांच के दौरान, SEBI को पता चला कि SB एनर्जी के एक्विजिशन की जानकारी इस कॉल से पहले ही उस दिन न्यूज़ में आ चुकी थी। यह ध्यान देने वाली बात है कि 19 मई, 2021 को सुबह 08:20:21 बजे, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अनाउंस किया कि उसने SB एनर्जी के एक्विजिशन के लिए सॉफ्टबैंक ग्रुप और भारती ग्लोबल के साथ शेयर परचेज़ एग्रीमेंट किए हैं।
चूंकि SEBI ने पाया कि शेयर ट्रांज़ैक्शन में किसी भी इनसाइडर जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई या कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। इसके साथ ही, SEBI ने नवंबर 2023 में जारी शो-कॉज़ नोटिस को खत्म कर दिया, जिससे मामला बंद हो गया।
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