: मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं: 30 साल के युवक ने नाबालिग का रास्ता रोककर की छेड़छाड़, जान से मारने की दी धमकी, 3 साल की मिली सजा
MP CG Times / Fri, Aug 11, 2023
गणेश मरावी,डिंडोरी। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपी ने अपने ही गांव की नाबालिग को रास्ते में हाथ पकड़कर कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं. नाबालिग के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. परिजनों के शिकायत के आधार पर समनापुर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. अब आरोपी युवक को न्यायालय ने 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
ये है पूरा मामला
दरअसल मामला समनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम देवलपुर का है, जहां नाबालिग 25 जुलाई 2021 को अपने भाई के साथ अजान टेकरी के पास मेन रोड किनारे देवलपुर की सोसायटी जा रही थी. घर के थोड़ी दूर मेन रोड में पहुंची थी कि पीछे से गांव का घनश्याम ठाकुर (30 वर्ष) आया और रास्ता रोककर बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया. बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं. इस बात को लेकर नाबालिग के विरोध करने पर कहने लगा कि इस बात को किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा.
पिटाई के दौरान लोगों ने किया था बचाव
इसके बाद नाबालिग बालिका सोसायटी चली गई. सोसायटी के बाहर बरामदा में अपने भाई के साथ खड़ी थी, तब वहां पर भी घनश्याम ठाकुर आया और गंदी गंदी गालियां देकर मार रहा था, तब सोसायटी में उपस्थित लोगों ने आकर बीच-बचाव किया. नाबालिग बालिका के भाई ने उक्त घटना की जानकारी परिजनों को दी. उसके बाद परिजनों ने समनापुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. समनापुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई.
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आरोपी को 3 साल की सजा
इस मालले में आरोपी घनश्याम ठाकुर को रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है. शासन की ओर से अब्दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट मामले में पैरवी की.
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