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: रायपुरवासी चालान कटाने रहें तैयार ! निगम अफसर ऑनलाइन काटेंगे चालान, सड़क पर बिल्डिंग मटेरियल फैलाने भी रडार पर, जानिए क्या है रूल्स ?

MP CG Times / Sat, Nov 30, 2024

Raipur residents should be ready to get challaned: रायपुर नगर निगम के अधिकारी अब सड़क पर गंदगी या होटल-रेस्टोरेंट में कोई खामी देखते ही मौके से ही जिम्मेदारों पर जुर्माना लगा सकेंगे। इसके लिए निगम के सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों के मोबाइल पर सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाएगा। उन्हें आईडी दी जाएगी। वे मौके से ही फोटो खींचकर चालान काट सकेंगे।

शुक्रवार को जोन-8 में यह व्यवस्था शुरू की गई। इस व्यवस्था से सड़क पर गंदगी और निर्माण सामग्री फैलाने वालों पर अलग-अलग कार्रवाई कर 16 हजार जुर्माना वसूला गया। अभी निगम अधिकारियों को चालानी कार्रवाई के लिए रसीद बुक लेकर जाना पड़ता है। लेकिन अब अधिकारी सीधे सॉफ्टवेयर के जरिए चालान काट सकेंगे। अवैध वसूली रुकेगी अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन कार्रवाई की सुविधा से एक ओर जहां निगम अधिकारियों को कार्रवाई करने में आसानी होगी, वहीं आम लोगों से अवैध वसूली भी रुकेगी। अधिकारियों ने बताया कि रायपुर शहर में एक जोन में पायलट प्रोजेक्ट रूम में इसकी शुरुआत की गई है। जल्द ही नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों में इसके जरिए जुर्माना वसूला जाएगा। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जोड़ा गया ऑनलाइन ई-चालान सिस्टम में नगर निवेश और स्वास्थ्य की टीम के साथ निगम के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जोड़ा गया है। जो कहीं भी और कभी भी इन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही चालानी कार्रवाई कर सकेंगे। इसके लिए निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-चालान सिस्टम के लिए तैयार मोबाइल एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर करना होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही फोटो खींचकर, जगह की जियो टैगिंग कर ई-चालान की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सॉफ्टवेयर के जरिए जुर्माना राशि का भुगतान किया जाएगा। इस दौरान मौके पर ही भुगतान की सुविधा नागरिकों को दी जाएगी। अगर मौके पर चालान का भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रॉपर्टी आईडी पर राशि बकाया दर्शाई जाएगी निगम अधिकारियों ने बताया कि जुर्माना जमा करने के लिए आमजन नकद और यूपीआई के जरिए मौके पर ही ऑनलाइन चालान का भुगतान कर सकते हैं। यदि मौके पर भुगतान नहीं किया जाता है तो चालान की राशि संबंधित संपत्ति की आईडी पर बकाया के रूप में एसएमएस और ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन भेजी जाएगी। ऑनलाइन चालान में जुर्माना राशि और भुगतान लिंक का विवरण दर्ज किया जाएगा। यदि ई-चालान प्रणाली द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस जुर्माना राशि को भविष्य में बकाया राशि में जोड़ा जा सकता है। बकाया राशि की जानकारी भी संपत्ति धारक को चैट बॉट के माध्यम से भेजी जाएगी और नियमानुसार बकाया राशि वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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