: राज्यपाल को नोटिस पर हाईकोर्ट में याचिका: कहा- राष्ट्रपति और गर्वनर को नहीं बना सकते पक्षकार; फैसला सुरक्षित
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : Social media
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छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर मचा घमासान का थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट से राज्यपाल सचिवालय को नोटिस दिए जाने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में ही दायर की गई इस याचिका में संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि किसी भी केस में आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट में गुरुवार को इस मामले में अंतरिम राहत को लेकर हुई बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
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