Logo
Breaking News Exclusive
90 दिनों की टेस्टिंग के बाद IPTV Subscriptions की रैंकिंग, जानिए Top 3 iptv services 2026 11 से ज्यादा लोग घायल, माघ मेले की आस्था पर भारी पड़ी रफ्तार? हवाई जहाज से आने, दरबार और धर्मांतरण पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान से छिड़ी बहस तीन महीने पहले कर चुका था दूसरी शादी, आखिरी बार मिलने बुलाकर सनकी प्रेमी ने किया कांड Priyanka Gandhi के बेटे की सगाई की चर्चा तेज, जानिए कौन है गर्लफ्रेंड Aviva Beg ? 200 अंक गिरकर संभला बाजार, Nifty में मामूली तेजी 50% Allowance Hike से 5,000 पायलटों को राहत 5 दिन की तेजी के बाद चांदी ₹4,000 गिरी, सोना भी फिसला पहले दिन Double Return, Investors को जबरदस्त फायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए Latest News, क्या Arrears मिलने की संभावना है ? 90 दिनों की टेस्टिंग के बाद IPTV Subscriptions की रैंकिंग, जानिए Top 3 iptv services 2026 11 से ज्यादा लोग घायल, माघ मेले की आस्था पर भारी पड़ी रफ्तार? हवाई जहाज से आने, दरबार और धर्मांतरण पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान से छिड़ी बहस तीन महीने पहले कर चुका था दूसरी शादी, आखिरी बार मिलने बुलाकर सनकी प्रेमी ने किया कांड Priyanka Gandhi के बेटे की सगाई की चर्चा तेज, जानिए कौन है गर्लफ्रेंड Aviva Beg ? 200 अंक गिरकर संभला बाजार, Nifty में मामूली तेजी 50% Allowance Hike से 5,000 पायलटों को राहत 5 दिन की तेजी के बाद चांदी ₹4,000 गिरी, सोना भी फिसला पहले दिन Double Return, Investors को जबरदस्त फायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए Latest News, क्या Arrears मिलने की संभावना है ?

: NAN scam: छत्तीसगढ़ सरकार ने SC से कहा, सीएम बघेल ने कभी नहीं की हाई कोर्ट के जज से मुलाकात

News Desk / Wed, Oct 19, 2022


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

ख़बर सुनें

छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की है। इसी के साथ सरकार ने पीडीएस घोटाले में उनकी संभावित संलिप्तता के बारे में केंद्र सरकार के एक शीर्ष कानून अधिकारी के दावे को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट 'नागरिक अपूर्ति निगम' (एनएएन) या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाले से संबंधित इस पीएमएलए मामले को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की मांग करने वाली ईडी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्यमंत्री के एक कथित करीबी सहयोगी के व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया कि एनएएन घोटाले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पहले एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने गुरुवार को अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री कभी भी हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से नहीं मिले। मेहता ने जवाब दिया, मैंने केवल व्हाट्सएप चैट का जिक्र उल्लेख किया था। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और एस रवींद्र भट की शीर्ष अदालत की पीठ ने समय की कमी और विशेष पीठ की सुनवाई खत्म करने की अनुपलब्धता के कारण ईडी की याचिका पर आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इसे एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।  

आदेश में कहा गया कि हालांकि, हमने पक्षकारों की ओर से अधिवक्ताओं को कुछ समय के लिए उपस्थित होते हुए सुना, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों और विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दलीलें एक सत्र में समाप्त नहीं होंगी, मामले को आंशिक सुनवाई से मुक्त किया जाता है। ईडी और राज्य सरकार द्वारा दाखिल दस्तावेजों को फिर से सील करने का आदेश देते हुए पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह सीजेआई से उचित निर्देश लेने के बाद मामले को 14 नवंबर के सप्ताह में एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे। मुख्य न्यायाधीश ललित ने कहा कि चूंकि वह अब मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, इसलिए वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

विस्तार

छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की है। इसी के साथ सरकार ने पीडीएस घोटाले में उनकी संभावित संलिप्तता के बारे में केंद्र सरकार के एक शीर्ष कानून अधिकारी के दावे को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट 'नागरिक अपूर्ति निगम' (एनएएन) या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाले से संबंधित इस पीएमएलए मामले को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की मांग करने वाली ईडी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्यमंत्री के एक कथित करीबी सहयोगी के व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया कि एनएएन घोटाले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पहले एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने गुरुवार को अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री कभी भी हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से नहीं मिले। मेहता ने जवाब दिया, मैंने केवल व्हाट्सएप चैट का जिक्र उल्लेख किया था। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और एस रवींद्र भट की शीर्ष अदालत की पीठ ने समय की कमी और विशेष पीठ की सुनवाई खत्म करने की अनुपलब्धता के कारण ईडी की याचिका पर आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इसे एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।  

आदेश में कहा गया कि हालांकि, हमने पक्षकारों की ओर से अधिवक्ताओं को कुछ समय के लिए उपस्थित होते हुए सुना, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों और विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दलीलें एक सत्र में समाप्त नहीं होंगी, मामले को आंशिक सुनवाई से मुक्त किया जाता है। ईडी और राज्य सरकार द्वारा दाखिल दस्तावेजों को फिर से सील करने का आदेश देते हुए पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह सीजेआई से उचित निर्देश लेने के बाद मामले को 14 नवंबर के सप्ताह में एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे। मुख्य न्यायाधीश ललित ने कहा कि चूंकि वह अब मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, इसलिए वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।


Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन