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: छत्तीसगढ़ में सस्ती होगी अंग्रेजी शराब: 40 से 3 हजार रुपए तक प्रति बॉटल घटेगा दाम, 9.5 प्रतिशत आबकारी शुल्क खत्म

MP CG Times / Sun, Mar 2, 2025

English wine liquor will be cheaper in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में अब शराब सस्ती होगी। बजट से ठीक एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक में इस बारे में (Chhattisgarh Liquor Price) फैसला लिया गया है। अंग्रेजी शराब पर लगने वाले 9.5% एक्साइज ड्यूटी (Chhattisgarh Liquor Price) को खत्म कर दिया गया है।

English wine liquor will be cheaper in Chhattisgarh: इससे हर बोतल की कीमत में 40 से 3 हजार रुपए तक की कमी आएगी। इसके अलावा रविवार को मंत्रालय (Chhattisgarh Liquor Price) में हुई कैबिनेट की बैठक में कुछ विधेयकों को भी मंजूरी दी गई।

Foreign liquor will be cheaper in Chhattisgarh

English wine liquor will be cheaper in Chhattisgarh:  बैठक के बाद राज्य सरकार के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने आबकारी विभाग को लेकर (Chhattisgarh Liquor Price) लिए गए फैसले की जानकारी दी। English wine liquor will be cheaper in Chhattisgarh: उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। यह भी तय किया गया (Chhattisgarh Liquor Price) है कि वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के समान ही रहेगी। English wine liquor will be cheaper in Chhattisgarh: 2025-26 में 674 शराब दुकानों और प्रीमियम शराब दुकानों को संचालित करने का फैसला भी यथावत (Chhattisgarh Liquor Price) रखा गया है। देशी शराब की आपूर्ति के लिए दर प्रस्ताव पहले की तरह प्रभावी रहेगा।

Foreign liquor will be cheaper in Chhattisgarh

English wine liquor will be cheaper in Chhattisgarh: विदेशी मदिरा का थोक क्रय एवं वितरण छत्तीसगढ़ राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क भी पूर्व की भांति लगाया जाएगा। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से अब छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम की मदिरा क्रय दर पर 9.5% के बराबर लगने वाला "अतिरिक्त आबकारी शुल्क" समाप्त हो गया है। इससे मध्यम श्रेणी एवं उच्च श्रेणी की अंग्रेजी शराब के दामों में कमी आएगी। इससे अन्य राज्यों में शराब की तस्करी रुकेगी।

Foreign liquor will be cheaper in Chhattisgarh

Foreign liquor will be cheaper in Chhattisgarh: कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं उपभोक्ता मामलों की समय पर सुनवाई के लिए सदस्य का नया पद सृजित किया जाएगा।

Foreign liquor will be cheaper in Chhattisgarh

Foreign liquor will be cheaper in Chhattisgarh: खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 की समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए (Chhattisgarh Liquor Price) गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसित दर का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

अब विस्तार से जानिए कैबिनेट के फैसले

  • वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की तरह ही होगी। 674 मदिरा दुकानें और जरूरत के मुताबिक प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का फैसला भी यथावत रखा गया है।
  • विदेशी मदिरा थोक क्रय और वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क पहले की तरह रहेगा।
  • विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त होगा।
  • छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी मिली है।
  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया।
  • वर्तमान में पीएफआईसी की ओर से 100 करोड़ रु से ऊपर की परियोजनाएं स्वीकृत किए जा रहे हैं। बड़ी आईटी परियोजनाओं के संबंध में पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता होने से अनुमोदन प्रक्रिया का डुप्लिकेशन होता है। इस कारण सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में पेंडिंग केस को जल्द निपटाने के लिए और समयबद्ध सुनवाई के लिए सदस्य का एक नया पद बनाने का फैसला लिया गया है।
  • खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को मंजूर करने का फैसला लिया गया।
  • रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के खाली 9 पदों को भरने 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट देने का फैसला लिया गया है।
  • औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
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