Logo
Breaking News Exclusive
गरियाबंद में झोपड़ी में आंगनबाड़ी, 209 किराए में, 81 जुगाड़ में चल रहे, कमर तक बाढ़ पार कर रहे मासूम जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था; 120 की स्पीड में कार 7 फीट उछली, दम तोड़ने से पहले बोला- मुझे बचा लो... बेटे ने मां को दिए थे पैसे, मांगने पर मना किया तो पति ने लात-घूसों से तोड़ी तिल्ली; गिरफ्तार SI, ASI स्टेनो और पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा में झंडे गाड़े, लेकिन MBBS सीट नहीं मिला, पढ़िए शहडोल संभाग के शुभांगी की कहा आम के बगीचे में सजी थी महफिल, 300 मीटर पहले गाड़ी खड़ी कर पैदल पहुंची पुलिस घर के कमरे में मिला शव, फंदे से उतारने तक थम चुकी थीं सांसें घर के बाहर बैठे थे दोनों, परिजन बोले- एक्सीडेंट नहीं, सोची-समझी हत्या; एसपी बोले- दबिश जारी MP के दतिया में कांग्रेस को बढ़त, गुजरात के मंजलपुर में भाजपा की जीत लगभग तय महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण बरी, FIR के बाद 127 सुनवाई, कोर्ट ने सुनाया फैसला पलभर में मची चीख-पुकार, गरियाबंद में घंटों से चल रहा Rescue Operation गरियाबंद में झोपड़ी में आंगनबाड़ी, 209 किराए में, 81 जुगाड़ में चल रहे, कमर तक बाढ़ पार कर रहे मासूम जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था; 120 की स्पीड में कार 7 फीट उछली, दम तोड़ने से पहले बोला- मुझे बचा लो... बेटे ने मां को दिए थे पैसे, मांगने पर मना किया तो पति ने लात-घूसों से तोड़ी तिल्ली; गिरफ्तार SI, ASI स्टेनो और पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा में झंडे गाड़े, लेकिन MBBS सीट नहीं मिला, पढ़िए शहडोल संभाग के शुभांगी की कहा आम के बगीचे में सजी थी महफिल, 300 मीटर पहले गाड़ी खड़ी कर पैदल पहुंची पुलिस घर के कमरे में मिला शव, फंदे से उतारने तक थम चुकी थीं सांसें घर के बाहर बैठे थे दोनों, परिजन बोले- एक्सीडेंट नहीं, सोची-समझी हत्या; एसपी बोले- दबिश जारी MP के दतिया में कांग्रेस को बढ़त, गुजरात के मंजलपुर में भाजपा की जीत लगभग तय महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण बरी, FIR के बाद 127 सुनवाई, कोर्ट ने सुनाया फैसला पलभर में मची चीख-पुकार, गरियाबंद में घंटों से चल रहा Rescue Operation

: कबीरधाम का पहला एसिड अटैक: पड़ोसी ने मुंह पर फेका था तेजाब, कोर्ट ने पांच लाख क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश

News Desk / Wed, Mar 1, 2023


कबीरधाम एसिड अटैक के पीड़ित को कोर्ट ने पांच लाख रुपये देने का दिया आदेश।

कबीरधाम एसिड अटैक के पीड़ित को कोर्ट ने पांच लाख रुपये देने का दिया आदेश। - फोटो : संवाद

विस्तार

कबीरधाम जिला के कवर्धा में पहले एसिड अटैक मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रुपये देने और इसके साथ ही इलाज का संपूण खर्च दिलाने संबंधी आदेश दिया है। पीड़ित गोलू मल्लाह पर पड़ोसी लालू सोनी ने 2020 में तेजाब फेंककर घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में उसकी एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई थी। वहीं, शारीरिक क्षति भी हुई थी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम अध्यक्ष नीता यादव के दिशा-निर्देश में थाना कवर्धा में दर्ज प्रकरण के पीड़ित गोलू मल्लाह को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। सचिव मित प्रताप चन्द्रा ने बताया कि अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिए जाने के संबंध में दो योजनाए अस्तित्व में है, पहली योजना पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 और दूसरी योजना पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2018 है। पुरूष पीड़ितों के संबंध में 2011 की योजना लागू होती है। 

सचिव ने जानकारी दी कि प्रकरण में पीड़ित गोलू मल्लाह के पड़ोसी अभियुक्त लालू सोनी द्वारा तेजाब फेंका गया था, जिससे पीड़ित की बाई आंख पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और उसका चेहरा, शरीर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। यह घटना वर्ष 2020 की है। इससे पूर्व कोर्ट ने अभियुक्त लालू सोनी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास और 25 रुपये का अर्थदण्ड लगाया था। 

बताया गया कि जिला कबीरधाम के तहत एसिड हमले संबंधी यह प्रथम प्रकरण है। पीड़ित को इस प्रकरण के कारण हुए शारीरिक क्षति से उसके समक्ष जीवन यापन की गंभीर समस्या आ गई। घटना के बाद से वह काम करने में असमर्थ है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए उसके पूर्नवास के लिए पांच लाख रुपये प्रदान किए जाने का आदेश किया गया है। पीड़ित के चिकित्सकीय इलाज हेतु समस्त खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किए जाता है।


Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन