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: 7 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या: पत्थर से कुचलकर शव रेलवे ट्रैक पर फेंका, हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

Chhattisgarh High Court sentenced accused to life imprisonment for rape and murder of girl: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पड़ोसी ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बच्ची का सिर पत्थर से कुचलकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई। इस दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि यह घटना अपने आप में बेहद भयावह और दर्दनाक है। यह जघन्य अपराध है लेकिन इसे विरलतम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने दुष्कर्म और हत्या के दोषी दीपक बघेल की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। लेकिन, विरलतम नहीं है। क्या है पूरा मामला? दरअसल, कोतवाली थाना क्षेत्र में 28 फरवरी 2021 की रात करीब 8.30 बजे पड़ोसी दीपक बघेल बच्ची को झांकी दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया। बच्ची के साथ उसका 5 साल का भाई भी था। इस दौरान भाई को झांकी समारोह में छोड़कर दीपक बच्ची को अपने साथ रेलवे ट्रैक के किनारे ले गया। इस दौरान बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। उसके सिर को पत्थर से कुचलकर कुचल दिया गया। हत्या के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। ट्रेन गुजरने से बच्ची का शव क्षत-विक्षत हो गया। पुलिस ने दीपक बघेल को गिरफ्तार किया बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस ने दीपक बघेल के खिलाफ धारा 363, 366, 376 2एफ, 376 (2) (1), 302 और 201 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। उसके खिलाफ सबूत जुटाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दीपक बघेल के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में चालान पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दीपक को सुनाई फांसी की सजा पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश किए जाने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए गए। नाबालिग लड़की की इस जघन्य हत्या की सुनवाई महज 8 महीने में पूरी हो गई। एफटीसी ने दीपक बघेल को दोषी करार दिया। एफटीसी ने इस अपराध को विरलतम श्रेणी का माना। बलात्कारी दीपक बघेल को फांसी की सजा सुनाई गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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