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: पत्नी नशा करे और अपने आचरण से पति को परेशान करे तो ये गंभीर क्रूरता... हाई कोर्ट ने मंजूर की तलाक की अर्जी

News Desk / Mon, Dec 26, 2022


रायपुर: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि पत्नी अगर पुरुषों की तरह पान मसाला, गुटखा खाए, शराब के साथ नॉनवेज खाकर पति को तंग करे तो यह क्रूरता है। नशे में पत्नी द्वारा आत्महत्या की कोशिश कर ससुरालवालों को फंसाने की धमकी देने को भी कोर्ट ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार माना है। इन सभी आधारों पर हाईकोर्ट ने तलाक के लिए दायर पति की रिट अपील स्वीकार कर ली है।

जानकारी के अनुसार, कोरबा के फैमिली कोर्ट ने तलाक के लिए दायर पति की याचिका खारिज कर दी थी। उसने हाईकोर्ट की शरण ली। जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्रकरण की सुनवाई के बाद पति की रिट अपील स्वीकार करते आदेश दिया कि फैमिली कोर्ट को सुनवाई में तथ्यों का ध्यान रखना था।

ये है पूरा मामला


बांकीमोंगरा निवासी उदय की शादी 19 मई 2015 को कटघोरा की युवती से हुई थी। शादी के महज सात दिन बाद 26 मई की सुबह उसकी पत्नी बिस्तर में अचेत पड़ी थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। परेशान पति उसे इलाज कराने के लिए लेकर गया, तब पता चला कि वह पान मसाला, गुटखा और शराब पीने के साथ ही नॉनवेज खाने दी आदी है। शुरूआत में उन्हें लगा कि शादी के बाद पत्नी का व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन उसने नशा करना जारी रखा और आए दिन ससुराल वालों से दुर्व्यवहार शुरू कर दिया।

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पत्नी अगर तंग करे तो यह है क्रूरता


पत्नी गुटखा खाकर बेडरूम में इधर-उधर थूक देती थी और मना करने पर झगड़ा करने लगती। उसने 30 दिसंबर 2015 को अपने ऊपर आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ससुरालवालों ने आग बुझाकर उसकी जान बचाई। इसके बाद दो बार छत से कूदकर और दो बार कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए ससुराल वालों पर ही आरोप लगा दिए। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर प्रकृति की गैर जिम्मेदारी और क्रूरता माना।

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