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: क्रिकेटर नमन ओझा के पिता को 7 साल की सजा: MP में 34 फर्जी खाते खुलवाए, KCC लोन ट्रांसफर करवाकर 1.25 करोड़ रुपए निकाले

MP Betul Cricketer Naman Ojha's father sentenced to 7 years: मध्यप्रदेश के बैतूल में कोर्ट ने क्रिकेटर नमन ओझा के पिता विनय कुमार ओझा को 7 साल की जेल और 14 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर 2013 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जौलखेड़ा शाखा से 1.25 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप था। कोर्ट ने उनके साथ तीन अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई है। चारों आरोपियों ने मिलकर फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खाते खोले और उनमें लोन ट्रांसफर कर पैसे निकाले। मुलताई की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मंगलवार को 11 साल पुराने मामले में सजा सुनाई। जिस समय गबन हुआ, उस समय नमन के पिता बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जौलखेड़ा शाखा में मैनेजर थे। कोर्ट ने इस मामले में बैंक की मुलताई शाखा के मैनेजर अभिषेक रत्नम और दो अन्य आरोपियों धनराज और लखनलाल पवार को भी 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। MP की IT रेड में छत्तीसगढ़ कनेक्शन: कारोबारी और IAS अफसरों से जुड़े तार, टर्नओवर 50 करोड़ और टैक्स चोरी 10 गुना, पढ़िए इनसाइड स्टोरी ? 2014 में दर्ज हुआ था धोखाधड़ी का मामला नमन के पिता विनय ओझा के खिलाफ 2014 में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामला दर्ज होने के बाद से ही वह फरार था। पुलिस 8 साल से उसकी तलाश कर रही थी। मामले में बाकी आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। विनय ओझा को पुलिस ने 2022 में गिरफ्तार किया था। फिलहाल चारों आरोपी जमानत पर बाहर हैं। कोर्ट के फैसले के बाद मंगलवार को उन्हें मुलताई जेल भेज दिया गया। आरोपी अभिषेक रत्नम पर 80 लाख से ज्यादा का जुर्माना। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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