गणेश मरावी,डिंडौरी। एमपी के डिंडौरी जिले के बजाग विकासखंड के झिंझरी टोला में संचालित सेटेलाइट विद्यालय के सहायक शिक्षक शिवराम मरावी को बीएलओ के आदेश का उलंघन करना महंगा पड़ गया. कलेक्टर ने लापरवाही बरतने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया है.
दरअसल 11 अप्रैल 2023 को बूथ लेबल अधिकारी BLO के रूप में मतदाता सूची संबंधी कार्य संपादित किये जाने के लिए मतदान केन्द्र क्रमांक 238 पथरकुचा माल के लिए आदेशित किया गया था, लेकिन सहायक शिक्षक शिवराम मरावी ने बीएलओ का आदेश लेने से इंकार कर दिया. जिस कारण कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने सहायक शिक्षक शिवराम मरावी को कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है.
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शिवराम मरावी सहायक शिक्षक सेटेलाईट विद्यालय झिंझरी टोला विकासखण्ड बजाग ने बी.एल.ओ. के आदेश लेने से इंकार कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिण्डौरी के आदेश की अवहेलना की है.
मरावी ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती जाकर म.प्र. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 और म.प्र. सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लघंन किया गया है.
जिस कारण शिवराम मरावी सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन काल में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कंरजिया होगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
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