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MP में तबादलों से हटी रोक: 15 से 30 जून तक हो सकेंगे अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांफसर, हर विभाग में लिमिट तय

भोपाल। मध्य प्रदेश में पिछले दो साल से तबादलों पर लगी रोक बुधवार को हटा ली गई. 15 जून से 30 जून के बीच सरकारी कर्मचारियों का तबादला संभव होगा. राज्य सरकार ने नई तबादला नीति 2023 के आदेश जारी कर दिए हैं. यानी जो कर्मचारी तबादले का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ.

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मप्र विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों की मांग को लेकर शिवराज सरकार पर नई तबादला नीति लाने का दबाव था. सरकार तबादलों में आरोपों और धांधली से बचना चाहती थी. इसलिए अब तक मुख्यमंत्री स्तर पर आवश्यक तबादले किए जा रहे थे.

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आखिरकार कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने नई नीति के आदेश जारी कर दिए. नई पॉलिसी जून 2021 में आई पॉलिसी की कॉपी मात्र है. यानी इसमें सिर्फ तारीख में बदलाव किया गया है.

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इसलिए पहले की तरह इसमें भी कई शर्तें लगाई गई हैं, जिनमें जिला स्तर पर और विभागीय स्तर पर अधिकतम संख्या में तबादले शामिल हैं.

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हर विभाग में तबादलों की अधिकतम सीमा तय

राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक संचालक, उप संचालक एवं SLR मिलाकर अधिकतम 200 ट्रांसफर हो सकेंगे. पटवारियों के ट्रांसफर के लिए 4000 की सीमा रहेगी.

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लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में डॉक्टर से लेकर ड्राइवर तक अधिकतम 5000 ट्रांसफर और खाद्य एवं नापतोल विभाग में निरीक्षक एवं उप पंजीयक स्तर के अधिकतम 40 ट्रांसफर किए जा सकेंगे.

ट्राईबल डिपार्टमेंट में अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर 10000 ट्रांसफर की लिमिट है. वन विभाग में रेंजर से लेकर नीचे तक अधिकतम 5000 ट्रांसफर और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर से लेकर नीचे तक 4000 ट्रांसफर होंगे. शेष अन्य सभी विभागों में लगभग 10,000 स्थानांतरण हो सकेंगे.

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