पति को हर महीने गुजारा भत्ता देगी पत्नी: कोर्ट ने पहली बार सुनाया अनोखा फैसला, जानिए क्या है पूरा माजरा ?
Wife will give maintenance allowance to husband every month in Indore: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में फैमिली कोर्ट का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पत्नी अपने 12वीं पास पति को हर महीने भरण-पोषण भत्ता देगी। माना जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें कोर्ट ने पत्नी को पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।
दरअसल, 23 साल के राजेश (बदला हुआ नाम) और 22 साल की चांदनी (बदला हुआ नाम) का केस इंदौर फैमिली कोर्ट में चल रहा था। राजेश और चांदनी की पहचान एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। राजेश के मुताबिक, चांदनी उसे पसंद करने लगी थी इसलिए उसने उसे प्रपोज किया। राजेश उससे शादी नहीं करना चाहता था लेकिन चांदनी ने धमकी दी कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगा तो वह आत्महत्या कर लेगी।
2021 में चांदनी से आर्य मंदिर में की शादी
इसी दबाव में राजेश ने साल 2021 में चांदनी से आर्य मंदिर में शादी कर ली। राजेश का परिवार उसकी शादी से खुश नहीं था और वह चांदनी के साथ भी घुटन भरी स्थिति में जी रहा था। चांदनी से परेशान होकर राजेश एक दिन उससे दूर भाग गया और पूरी कहानी अपने परिवार को बताई। इसके बाद राजेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट में भरण-पोषण के लिए केस भी दायर किया।
पत्नी का झूठ कैसे पकड़ाया ?
राजेश के केस दर्ज कराने के बाद चांदनी ने भी राजेश के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। चांदनी ने कोर्ट में कहा कि वह काम नहीं करता है। उसने राजेश से भरण-पोषण की मांग भी की। राजेश ने अदालत को बताया कि वह 12वीं पास है और चांदनी के कारण उसकी पढ़ाई छूट गयी है। उसने उसे बहुत प्रताड़ित किया इसलिए वह घर से भाग गया।
राजेश ने अदालत को बताया कि जब उसकी पत्नी चांदनी ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, तो उसने पुलिस को बताया था कि वह ब्यूटी पार्लर चलाती है। इससे चांदनी का झूठ पकड़ में आ गया। इसके बाद कोर्ट ने पत्नी चांदनी को अपने पति राजेश को हर महीने 5 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।
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