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: MP News: सतना में चार लोगों को उम्रकैद, कुत्ते को मारने के विवाद में कर दी थी हत्या

News Desk

News Desk / Tue, Nov 29, 2022

MP News: सतना में चार लोगों को उम्रकैद, कुत्ते को मारने के विवाद में कर दी थी हत्या

(सांकेतिक तस्वीर)

(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

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मध्य प्रदेश के सतना जिले की अमरपाटन कोर्ट ने हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन्होंने कुत्ते को मारने के विवाद में एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या की थी। 

जानकारी के अनुसार द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन अजीत कुमार तिर्की की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। अभियोजन के अनुसार फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठकर कुत्ते को खिला रहा था। तभी अभियुक्त ने दो पहियावाहन कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया। जब इस बात का विरोध संदीप सिंह ने किया तो यादवेंद्र सिंह बघेल पिता स्व. शेषप्रताप सिंह बघेल, मुन्नू उर्फ विष्णु सिंह बघेल पिता प्रसन्न प्रताप सिंह बघेल, संतोष सिंह बघेल पिता रामायण प्रताप सिंह बघेल, बबलू उर्फ प्रबल प्रताप सिंह पिता यादवेंद्र सिंह सभी निवासी त्योंधरी ने उससे लाठी-डंडे से मारपीट की, जिसमें संदीप बेहोश हो गया था। 

जब संदीप होश में आया तो यादवेंद्र सिंह के घर शिकायत करने पहुंचा तो अभियुक्तों ने फिर मारपीट कर दी। इसमें संदीप की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। पीड़ित पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पैरवी की। 

विस्तार

मध्य प्रदेश के सतना जिले की अमरपाटन कोर्ट ने हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन्होंने कुत्ते को मारने के विवाद में एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या की थी। 

जानकारी के अनुसार द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन अजीत कुमार तिर्की की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। अभियोजन के अनुसार फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठकर कुत्ते को खिला रहा था। तभी अभियुक्त ने दो पहियावाहन कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया। जब इस बात का विरोध संदीप सिंह ने किया तो यादवेंद्र सिंह बघेल पिता स्व. शेषप्रताप सिंह बघेल, मुन्नू उर्फ विष्णु सिंह बघेल पिता प्रसन्न प्रताप सिंह बघेल, संतोष सिंह बघेल पिता रामायण प्रताप सिंह बघेल, बबलू उर्फ प्रबल प्रताप सिंह पिता यादवेंद्र सिंह सभी निवासी त्योंधरी ने उससे लाठी-डंडे से मारपीट की, जिसमें संदीप बेहोश हो गया था। 

जब संदीप होश में आया तो यादवेंद्र सिंह के घर शिकायत करने पहुंचा तो अभियुक्तों ने फिर मारपीट कर दी। इसमें संदीप की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। पीड़ित पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पैरवी की। 


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