Logo
Breaking News Exclusive
गरियाबंद में 13 कमरों की ड्राइंग के बाद बने सिर्फ 9 कमरे; 48.48 लाख की सीक्रेट कहानी जानिए 4 साल में 15 से ज्यादा मौतें, फिर भी सीएमओ ने महिलाओं से ज्ञापन लेने से किया इनकार बालाघाट में 30 से ज्यादा मौतों का दावा; कुपोषण, मलेरिया और 6 महीने से बंद 'राशन' की पूरी इनसाइड स्टोरी शहडोल में चुन्नी से घोंटा गला, बेटी की लगातार बीमार होने से चिढ़ी थी, अंधविश्वास में खूनी खेल पानी भरते समय फिसला पैर, 20 साल की लड़की की गई जान, चप्पल देख कुएं में ढूंढने पहुंचे परिजन 10 दिन तक JCB और क्रेन से प्रतिमा हिला तक नहीं सका प्रशासन, 1000 साल पुरानी मूर्ति में मिली इंटरलॉक तकनीक! 30 पर FIR, 14 गिरफ्तार, 7 शराब दुकानें सील, राहुल गांधी बोले- MP में भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार छात्रावास की जमीन पर कब्जे का विरोध, अमरकंटक-रीवा मार्ग जाम से दोनों तरफ 2 KM लंबी कतारें, कलेक्टर को बुलाने पर अड़े 13 प्राचार्यों-अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के DEO बदले गए फर्जी Noc बनाकर खैर लकड़ी तस्करी, पुलिस ने थैले में भरीं 500 की 162 गड्डियां गरियाबंद में 13 कमरों की ड्राइंग के बाद बने सिर्फ 9 कमरे; 48.48 लाख की सीक्रेट कहानी जानिए 4 साल में 15 से ज्यादा मौतें, फिर भी सीएमओ ने महिलाओं से ज्ञापन लेने से किया इनकार बालाघाट में 30 से ज्यादा मौतों का दावा; कुपोषण, मलेरिया और 6 महीने से बंद 'राशन' की पूरी इनसाइड स्टोरी शहडोल में चुन्नी से घोंटा गला, बेटी की लगातार बीमार होने से चिढ़ी थी, अंधविश्वास में खूनी खेल पानी भरते समय फिसला पैर, 20 साल की लड़की की गई जान, चप्पल देख कुएं में ढूंढने पहुंचे परिजन 10 दिन तक JCB और क्रेन से प्रतिमा हिला तक नहीं सका प्रशासन, 1000 साल पुरानी मूर्ति में मिली इंटरलॉक तकनीक! 30 पर FIR, 14 गिरफ्तार, 7 शराब दुकानें सील, राहुल गांधी बोले- MP में भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार छात्रावास की जमीन पर कब्जे का विरोध, अमरकंटक-रीवा मार्ग जाम से दोनों तरफ 2 KM लंबी कतारें, कलेक्टर को बुलाने पर अड़े 13 प्राचार्यों-अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के DEO बदले गए फर्जी Noc बनाकर खैर लकड़ी तस्करी, पुलिस ने थैले में भरीं 500 की 162 गड्डियां

: हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को दिया आदेश, रेरा के रेवेन्यू रिकवरी सटिर्फिकेट कर तामीली कराई जाए

News Desk / Mon, Jan 30, 2023


(सांकेतिक तस्वीर)

(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को आदेश दिया है कि रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) द्वारा जारी रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट की तामीली कराएं। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने कहा कि कोर्ट कलेक्टर भोपाल से यह उम्मीद करती है कि वे आदेश का पालन करेंगे और अवमानना नोटिस जारी करने का कोई कारण नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट ने इसके लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी है।

पेशे से प्रोफेसर भोपाल निवासी संजय सहाय ने याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने सोनिका इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड भोपाल से वर्ष 2011 में 24 सौ वर्गफीट का प्लॉट खरीदा था। कुल कीमत 8 लाख 40 हजार तय हुई थी। याचिकाकर्ता द्वारा बिल्डर को 6 लाख 40 हजार रुपये देने के बावजूद 2014 तक काम शुरू नहीं हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय पांडे ने बताया कि मामला रेरा पहुंचा। रेरा ने वर्ष 2019 में बिल्डर के खिलाफ ब्याज सहित मूल राशि 11 लाख 17,852 रुपये की रिकवरी का आदेश जारी किया। इसके बाद रेरा ने 5 मार्च 2021 को आरआरसी जारी कर भोपाल कलेक्टर को इसकी रिकवरी करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा कई बार अभ्यावेदन देने के बावजूद कलेक्टर भोपाल द्वारा आदेश का पालन नहीं कराया, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।


Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन