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BIG BREAKING: राहुल गांधी को एक तगड़ा झटका, MODI सरकार ने बंगला खाली करने का भेजा नोटिस, छिन चुकी है सांसदी

Rahul Gandhi Punishment Bungalow News: मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा काटने के बाद (Rahul Gandhi ) लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को अब बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है. नोटिस जारी होने के 30 दिनों के भीतर उन्हें बंगला खाली करने को कहा गया है। यानी राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा गया है.

Rahul Gandhi को यह बंगला साल 2014 में उत्तर प्रदेश के अमेठी से जीतने के बाद आवंटित किया गया था। सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई।

इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें लोकसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया था। हालांकि सूरत की अदालत ने तत्काल जमानत देते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था.

हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि चूंकि राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है,

इसलिए वे सरकारी आवास के हकदार नहीं हैं. नियमों के मुताबिक, उन्हें अयोग्यता आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर अपना आधिकारिक बंगला खाली करना होगा.

बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को जुलाई 2020 में लोधी एस्टेट स्थित अपना आधिकारिक बंगला खाली करना पड़ा था,

क्योंकि सुरक्षा कम किए जाने के बाद वह पात्र नहीं थीं। वहीं, कांग्रेस ने कहा है कि वह राहुल गांधी को सजा और अयोग्यता के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेगी.

अयोग्य ठहराए जाने के बाद Rahul Gandhi आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, जब तक कि ऊपरी अदालत उनकी सजा पर रोक नहीं लगा देती।

इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा था कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है. उन्होंने कहा था कि लड़ाई कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ी जाएगी।

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