Logo
Breaking News Exclusive
मध्य प्रदेश सरकार ले रही 1800 करोड़ का कर्ज, अप्रैल में 4600 करोड़, जानिए कर्ज की पूरी कहानी ? चार ट्रेडिंग सेशन में 3400 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी का भी बुरा हाल, क्या आर्थिक संकट के संकेत ? 10 साल में कौन देगा सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए पूरी कहानी ? नई कस्टम ड्यूटी के बाद निवेशकों की हुई चांदी; जानिए कैसे उछले सोने-चांदी ETF ? कंपनी को साउथ अफ्रीका में मिला 4,045 करोड़ का ऑर्डर, रेलवे स्टॉक में 14% की तेजी, जानिए अब क्या करें ? कपड़े बेचने की आड़ में कर रहे थे गांजा सप्लाई, बाइक में बनाया सीक्रेट बॉक्स, 2 करोड़ का गांजा जब्त गरियाबंद में टूटे बिजली तार में करंट से जिंदा जला बाइक सवार, गर्दन तार में फंसी, करंट से उठीं आग की लपटें CM, तोमर-शिवराज के जिले फिसड्डी, 23 के X पर 50 फॉलोअर भी नहीं, जानिए हीरा सिंह श्याम समेत दूसरे नेताओं का हाल ? Lucknow Super Giants ने Bengaluru को 9 रन से हराया; RCB Vs LSG LIVE Score Update रेप पीड़िता का कटर से काटा गला, लड़की के मां की उंगलियां काटी, CCTV फुटेज आया सामने मध्य प्रदेश सरकार ले रही 1800 करोड़ का कर्ज, अप्रैल में 4600 करोड़, जानिए कर्ज की पूरी कहानी ? चार ट्रेडिंग सेशन में 3400 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी का भी बुरा हाल, क्या आर्थिक संकट के संकेत ? 10 साल में कौन देगा सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए पूरी कहानी ? नई कस्टम ड्यूटी के बाद निवेशकों की हुई चांदी; जानिए कैसे उछले सोने-चांदी ETF ? कंपनी को साउथ अफ्रीका में मिला 4,045 करोड़ का ऑर्डर, रेलवे स्टॉक में 14% की तेजी, जानिए अब क्या करें ? कपड़े बेचने की आड़ में कर रहे थे गांजा सप्लाई, बाइक में बनाया सीक्रेट बॉक्स, 2 करोड़ का गांजा जब्त गरियाबंद में टूटे बिजली तार में करंट से जिंदा जला बाइक सवार, गर्दन तार में फंसी, करंट से उठीं आग की लपटें CM, तोमर-शिवराज के जिले फिसड्डी, 23 के X पर 50 फॉलोअर भी नहीं, जानिए हीरा सिंह श्याम समेत दूसरे नेताओं का हाल ? Lucknow Super Giants ने Bengaluru को 9 रन से हराया; RCB Vs LSG LIVE Score Update रेप पीड़िता का कटर से काटा गला, लड़की के मां की उंगलियां काटी, CCTV फुटेज आया सामने

: MP News: जानलेवा हमला के मामले में पति-पत्नी को दस-दस साल की जेल, तीन साल पहले का है मामला

News Desk / Mon, Nov 28, 2022


(सांकेतिक तस्वीर)

(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

ख़बर सुनें

सीहोर जिले में मामूली बात पर दराते और डंडे से जानलेवा हमला करने वाले पति-पत्नी को बुधनी न्यायालय ने दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रामेश्वर यादव ने बताया कि फरियादी धुर सिंह भिलाला ने जिला अस्पताल होशंगाबाद में करीब तीन साल पहले 12 जून 2019 को इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम महू कला में रहता है और खेती किसानी का काम करता है।

करीब साढ़े नौ बजे रात की बात है, वह उसके घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान पड़ोसी बबलू भिलाला और उसकी पत्नी सुनीता उसके पास आए और बोले कि बच्ची निर्मला को कहां भगाए हैं। मेरे द्वारा जानकारी नहीं होने की बात कही गई तो बबलू भिलाला गाली-गलौज करने लगा और जान से मारने की नीयत से सुनीता ने उसे डंडे से मारा, जिससे उसे सिर में चोटें आई। 

वहीं, उसके पति बबलू ने दराते से मारा जिससे उसके दाहिने हाथ के पंजे, बाएं हाथ के कंधे से काफी खून बहने लगा। रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त गण के खिलाफ बुधनी पुलिस ने धारा-294, 307, 34 भादवि का मामला दर्जकर विवेचना के बाद अभियोग सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश बुधनी मनीष लोवंशी ने अभियुक्त बबलू भिलाला पिता मुन्नालाल और सुनीता भिलाला पत्नी बबलू भिलाला निवासी देवगांव बुधनी को धारा-307 (397/34) भादसं में 10-10 साल का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

विस्तार

सीहोर जिले में मामूली बात पर दराते और डंडे से जानलेवा हमला करने वाले पति-पत्नी को बुधनी न्यायालय ने दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रामेश्वर यादव ने बताया कि फरियादी धुर सिंह भिलाला ने जिला अस्पताल होशंगाबाद में करीब तीन साल पहले 12 जून 2019 को इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम महू कला में रहता है और खेती किसानी का काम करता है।

करीब साढ़े नौ बजे रात की बात है, वह उसके घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान पड़ोसी बबलू भिलाला और उसकी पत्नी सुनीता उसके पास आए और बोले कि बच्ची निर्मला को कहां भगाए हैं। मेरे द्वारा जानकारी नहीं होने की बात कही गई तो बबलू भिलाला गाली-गलौज करने लगा और जान से मारने की नीयत से सुनीता ने उसे डंडे से मारा, जिससे उसे सिर में चोटें आई। 

वहीं, उसके पति बबलू ने दराते से मारा जिससे उसके दाहिने हाथ के पंजे, बाएं हाथ के कंधे से काफी खून बहने लगा। रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त गण के खिलाफ बुधनी पुलिस ने धारा-294, 307, 34 भादवि का मामला दर्जकर विवेचना के बाद अभियोग सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश बुधनी मनीष लोवंशी ने अभियुक्त बबलू भिलाला पिता मुन्नालाल और सुनीता भिलाला पत्नी बबलू भिलाला निवासी देवगांव बुधनी को धारा-307 (397/34) भादसं में 10-10 साल का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन