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: होटल के बंद कमरे में शादी: कपल ने बर्तन में आग जलाकर लिए सात फेरे, जानिए क्यों हाईकोर्ट ने कपल लगा दिया जुर्माना ?

MP CG Times / Tue, Oct 12, 2021

नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सख्त एक्शन लिया है. कपल की संरक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया. कपल ने दावा कि होटल के कमरे में बर्तन में जलाई गई आग के चारों ओर 'सात फेरे' लेकर शादी की पवित्र प्रतिज्ञा ली थी. याचिका में दावा किया गया कि उनकी शादी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने मालाओं का आदान-प्रदान किया है और एक होटल के कमरे में एक बर्तन में आग लगाकर ''सप्तपदी'' (सात फेरे लिए) की थी. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सही नहीं है. हालांकि न तो कोई विवाह प्रमाण पत्र संलग्न किया गया और न ही उनकी याचिका में शादी की कोई तस्वीर संलग्न की गई. यह "वैध विवाह समारोह नहीं था". महिला की उम्र 20 साल है, जबकि लड़के की उम्र 19 साल 5 महीने है. दोनों ने अपने रिश्तेदारों के खतरे की डर से अपने जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता की मांग के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. जोड़े ने 26 सितंबर को होटल के कमरे में शादी की थी. उनके पास दिखाने के लिए कोई विवाह प्रमाण पत्र नहीं है. अदालत के समक्ष दंपति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने प्रस्तुत किया कि वे एक होटल में रुके थे और लड़के ने पारंपरिक रिवाज के तहत एक बर्तन में आग लगाकर 'सात फेरे' लेने से पहले सिंदूर लगाया और मालाओं का आदान-प्रदान किया. उन्होंने कहा कि उस समय कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया था. हालांकि अदालत ने पाया कि लड़का विवाह योग्य उम्र का नहीं था। दंपति अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने शादी कर ली है. अदालत ने पंचकुला पुलिस आयुक्त को दंपति को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरा है. read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

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