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4 दिन बाद बर्गी डैम की लहरों ने उगले आखिरी 2 शव, 20 साल पुराना था क्रूज डेढ़ साल के मासूम और 4 महिलाओं की मौत, AC ब्लास्ट की आशंका डिफ्यूज करते समय फटा बम, सरेंडर नक्सलियों के इनपुट से सर्चिंग पर निकले थे MP में आधीरात 61 IPS का तबादला, इनमें ADG, DIG, SP और DCP लेवल के अफसर अब नहीं मिलेगी सरकारी सब्सिडी, बाजार दर पर मिलेगा खाना, कर्मचारियों की निगाहें नई व्यवस्था पर बोला- मैं बहुत प्यार करता था, चरित्र को लेकर करता था शक, बच्चों के सामने खौफनाक अंजाम मोबाइल नंबर को लेकर बवाल, सोशल मीडिया पर डालता है दबंगई का VIDEO, देर रात गिरफ्तारी रफ्तार का कहर CCTV में कैद; धूप में तड़पते रहा, इलाज के दौरान मौत लव ट्राएंगल बनी वजह, पेड़ पर लटकी लाश मिली थी, युवक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार गरियाबंद में 20 फीट ऊंचाई से छलांग, सुरक्षा के नाम पर सन्नाटा, कहीं जिंदगी न छीन ले ये लापरवाही ? 4 दिन बाद बर्गी डैम की लहरों ने उगले आखिरी 2 शव, 20 साल पुराना था क्रूज डेढ़ साल के मासूम और 4 महिलाओं की मौत, AC ब्लास्ट की आशंका डिफ्यूज करते समय फटा बम, सरेंडर नक्सलियों के इनपुट से सर्चिंग पर निकले थे MP में आधीरात 61 IPS का तबादला, इनमें ADG, DIG, SP और DCP लेवल के अफसर अब नहीं मिलेगी सरकारी सब्सिडी, बाजार दर पर मिलेगा खाना, कर्मचारियों की निगाहें नई व्यवस्था पर बोला- मैं बहुत प्यार करता था, चरित्र को लेकर करता था शक, बच्चों के सामने खौफनाक अंजाम मोबाइल नंबर को लेकर बवाल, सोशल मीडिया पर डालता है दबंगई का VIDEO, देर रात गिरफ्तारी रफ्तार का कहर CCTV में कैद; धूप में तड़पते रहा, इलाज के दौरान मौत लव ट्राएंगल बनी वजह, पेड़ पर लटकी लाश मिली थी, युवक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार गरियाबंद में 20 फीट ऊंचाई से छलांग, सुरक्षा के नाम पर सन्नाटा, कहीं जिंदगी न छीन ले ये लापरवाही ?

: अनूपपुर के युवक ने CG की लड़की से किया रेप: शादी का झांसा देकर घर ले आया, फिर बनाता रहा संबंध, अब 20 साल की सजा

Youth accused of raping a minor gets 20 years imprisonment: मध्यप्रदेश के अनूपपुर निवासी युवक ने छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में 16 वर्षीय नाबालिग से रेप किया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। किशोरी को शादी का झांसा देकर वह उसे अपने घर ले गया था और उसके साथ रेप करता रहा। जानकारी के मुताबिक मनेंद्रगढ़ निवासी 16 वर्षीय किशोरी 17 अक्टूबर 2021 को अपने पड़ोस में अन्नप्राशन समारोह में शामिल होने गई थी। वहां मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के बिजुरी क्षेत्र निवासी युवक कन्हैया कोड़ाकू (25 वर्ष) आया हुआ था। वह किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ नदी की ओर ले गया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार किशोरी को भगाकर ले जाने की रिपोर्ट उसके पिता ने मनेंद्रगढ़ थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को आरोपी कन्हैया कोड़ाकू के कब्जे से बरामद किया। उसके खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2)(ढ) व पाक्सो एक्ट की धारा 4,6 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को 19 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। दो धाराओं में 20-20 वर्ष की सजा मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) आनंद प्रकाश दीक्षित ने आरोपी कन्हैया कोड़ाकू को धारा 363 के तहत दो वर्ष, 366 के तहत पांच वर्ष, धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष और पाक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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