Logo
Breaking News Exclusive
भुवनेश्वर की 4 साल बाद Team India में वापसी, New Zealand T20 Squad में Vaibhav Suryavanshi बरकरार CEC Gyanesh Kumar से मिलने की जिद; 250 प्रदर्शनकारी पकड़े गए टाइगर रिजर्व में दौड़े 250 लोग, हॉर्नबिल संरक्षण का दिया संदेश गरियाबंद में पूर्व विधायक मांझी बोले- पुल-बैंक-सिंचाई कुछ नहीं दे पाए, फिर कैसे होगी जनता की सेवा ? सिर-धड़ अलग कर फेंके, अफेयर खत्म करना चाहती थी, इसलिए मिलने बुलाया और मार डाला बस और आइस बॉक्स में छिपाया; 250 KM का स्मगलिंग रूट, जानिए कहां थी डिलीवरी पहाड़ पर बना दिया कॉलेज, न जाने का रास्ता, न बस सुविधा; अमरकंटक मार्ग पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम 4 गांवों में Hotel-Resort और Tourism Facilities; जानिए सैटेलाइट सिटी में कौन-कौन से गांव ? आधी रात को प्रेमिका के कमरे में घुसा; 'तू किसी और से बात करती है' कहकर चाकू से गोदे 5 वार, मौत आरोपी बोला- गांव वालों ने हाथ-पैर बांधे थे, इसलिए गुस्से में 4 अपनों को मार डाला भुवनेश्वर की 4 साल बाद Team India में वापसी, New Zealand T20 Squad में Vaibhav Suryavanshi बरकरार CEC Gyanesh Kumar से मिलने की जिद; 250 प्रदर्शनकारी पकड़े गए टाइगर रिजर्व में दौड़े 250 लोग, हॉर्नबिल संरक्षण का दिया संदेश गरियाबंद में पूर्व विधायक मांझी बोले- पुल-बैंक-सिंचाई कुछ नहीं दे पाए, फिर कैसे होगी जनता की सेवा ? सिर-धड़ अलग कर फेंके, अफेयर खत्म करना चाहती थी, इसलिए मिलने बुलाया और मार डाला बस और आइस बॉक्स में छिपाया; 250 KM का स्मगलिंग रूट, जानिए कहां थी डिलीवरी पहाड़ पर बना दिया कॉलेज, न जाने का रास्ता, न बस सुविधा; अमरकंटक मार्ग पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम 4 गांवों में Hotel-Resort और Tourism Facilities; जानिए सैटेलाइट सिटी में कौन-कौन से गांव ? आधी रात को प्रेमिका के कमरे में घुसा; 'तू किसी और से बात करती है' कहकर चाकू से गोदे 5 वार, मौत आरोपी बोला- गांव वालों ने हाथ-पैर बांधे थे, इसलिए गुस्से में 4 अपनों को मार डाला

: 11 दिन साथ रही फिर 11 साल रही दूर: शुभ मुहूर्त के नाम पर पति के घर नहीं गई पत्नी, अब छग हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

MP CG Times / Wed, Jan 5, 2022

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अजीबोगरीब मामले में तलाक का फरमान जारी किया है. पत्नी ने शुभ मुहूर्त के नाम पर 11 साल तक ससुराल जाने से इनकार कर दिया. याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने पति से इतने दिनों तक दूर रहने के मामले को परित्याग का मामला माना है. हिंदू मैरिज ऐक्ट के तहत कोर्ट ने तलाक को मंजूरी भी दे दी है. जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की खंडपीठ ने कहा कि शुभ मुहूर्त एक परिवार के सुखद समय के लिए होते हैं. यह पत्नी के लिए अपना वैवाहिक घर शुरू करने के लिए एक बाधा उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भंग कर दिया गया और तलाक को भी मंजूरी दे दी गई. MP में पिता ने बेटी को मार डाला: गांव के युवक के साथ बेटी का था अफेयर, आशिक के साथ पकड़ा तो कर दी हत्या, ऐसे खुला राज दरअसल संतोष सिंह नाम के शख्स ने परित्याग के आधार पर तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इस आधार पर तलाक देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद संतोष ने हाईकोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी. याचिका में संतोष ने कहा था कि 2010 में शादी के बाद उसकी पत्नी सिर्फ 11 दिन उसके साथ रही और फिर मायके चली गई. CORONA BIG BREAKING: 21 जिलों में सार्वजनिक कार्यक्रम और स्कूल-कॉलेज पर रोक, होटल-रेस्टोरेंट, मॉल में बढ़ाई गई पाबंदी, यहां नाइट कर्फ्यू पति ने कई बार अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार यह कहकर आने से इनकार कर दिया कि कोई शुभ मुहूर्त नहीं है. पत्नी का कहना है कि शुभ मुहूर्त पर उसका पति उसे लेने नहीं आया, जिस कारण वह ससुराल नहीं जा सकी. पत्नी ने यह भी कहा कि उसने अपने पति को नहीं छोड़ा है, वह सिर्फ अपने रीति-रिवाजों का पालन कर रही है. हाईकोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 (आईबी) के तहत शादी को भंग कर तलाक के फरमान को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पत्नी अपने पति को पूरी तरह छोड़ चुकी है, इसलिए तलाक पति का अधिकार है. read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन