: MP News: हाईकोर्ट से राहत मिलते ही गृहमंत्री से मिले कांग्रेस विधायक, बोले- आपकी कृपा से ही संभव हुआ है
News Desk / Tue, Jan 10, 2023
अजब सिंह कुशवाहा ने नरोत्तम मिश्रा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। - फोटो : अमर उजाला
ख़बर सुनें
विस्तार
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिलने के अगले ही दिन मुरैना के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। उन्हें मिठाई खिलाई। साथ ही बोले कि 'सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है।' इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को अजब सिंह कुशवाह को राहत दी थी। ग्वालियर की विशेष कोर्ट से मिली सजा पर जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने आगामी सुनवाई तक रोक लगाई है। इसके साथ ही अजब सिंह की जमानत अर्जी भी स्वीकार कर ली है। हालांकि, न्यायालय ने उनकी पत्नी शीला कुशवाह का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। यह फैसला आने के अगले ही दिन कुशवाहा ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मिठाई भी खिलाई। वीडियो में उन्हें यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि 'सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है।'
हाईकोर्ट से राहत मिलते ही गृहमंत्री @drnarottammisra से मिले कांग्रेस विधायक कुशवाहा, बोले- आपकी कृपा से ही संभव हुआ है #MPNews #MadhyaPradesh #Morena #SumawaliMLA pic.twitter.com/r0lkB8qwqn
— Amar Ujala Madhya Pradesh (@AU_MPNews) January 11, 2023
धोखाधड़ी के आरोप में सुनाई थी सजा
विधायक अजब सिंह, उनकी पत्नी शीला कुशवाह व दोस्त कृष्ण गोपाल चौरसिया को ग्वालियर की विशेष (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने दो दिसंबर 2022 को धोखाधड़ी के मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई थी। विधायक और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन को अपनी बताकर दो बार बेच दिया। विधायक की ओर से कहा गया कि उक्त मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
सरकारी जमीन बेचने का मामला
दरअसल, सरकारी जमीन विधायक की पत्नी के नाम पर थी। उसकी पॉवर ऑफ अटॉर्नी सह-अभियुक्त कृष्ण गोपाल चौरसिया को दी गई थी। चौरसिया ने जमीन पीएम शाक्य को बेच दी थी, जिसके एवज में सात लाख 43 हजार रुपये लिए थे। आवेदक ने कहा कि विधायक चूंकि शीला के पति हैं, इसलिए उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया गया है। यह दलील भी दी गई कि आवेदक वर्तमान में विधायक हैं। यदि सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो उनकी विधायकी खतरे में आ जाएगी। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने आवेदक अजब सिंह को जमानत देते हुए सजा पर अंतरिम रोक लगा दी।
Source link
विज्ञापन
विज्ञापन
जरूरी खबरें
विज्ञापन