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: BIG BREAKING: Gyanvapi Case में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग पर लगाई अंतरिम रोक, केंद्र और UP सरकार को नोटिस

Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रंगार गौरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी. इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग सहित परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा. 12 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने परिसर में मौजूद संरचना की सही उम्र का पता लगाने के लिए एएसआई द्वारा कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था. केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए कोई वैकल्पिक तरीका होने पर केंद्र और यूपी एएसआई के परामर्श से जांच करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. MP को दहलाने की थी साजिश: चुनाव से पहले निशाने पर थे नेता, मानव बम बनकर करते ब्लास्ट, पढ़िए आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की नाकामयाब कहानी वैज्ञानिक सर्वेक्षण को फिलहाल टालने की याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हामी भर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करने की जरूरत है. इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है. याचिका मस्जिद कमेटी ने दायर की थी ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. BIG BREAKING: भाजपा विधायक सड़क हादसे का शिकार, गाड़ी के उड़े परखच्चे, अस्पताल में इलाज जारी अहमदी की याचिका और उनकी प्रस्तुतियों का संज्ञान लेते हुए, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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