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: 1 रुपए के मुचलके पर रिहा हुए 3 आरोपी: MP हाईकोर्ट ने 10-10 लाख मुआवजा देने डीजीपी को दिए आदेश, जानें पूरा मामला

ग्वालियर। मध्य प्रदेश पुलिस को एक बार फिर ग्वालियर हाईकोर्ट फटकार लगाई है. जेल में बंद तीन आरोपी हृदेश कुशवाहा, सुरेंद्र डांगी और मुकेश दांगी को 1-1 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही मप्र के डीजीपी को जेल में बंद तीनों निर्दोष आरोपियों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. दरअसल, 6 सितंबर 2022 को एक महिला समेत 7 आरोपियों को ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस और मुरार थाना पुलिस ने 760 ग्राम ड्रग्स के साथ पकड़ा था. ड्रग्स समेत दो देसी पिस्टल और सात जिंदा कारतूस बरामद हुए थे. तभी से आरोपी ग्वालियर की सेंट्रल जेल में बंद थे. इसमें एक आरोपित मोहित तिवारी को भी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 28 अप्रैल को जमानत दे दी थी. MP में विरोध प्रदर्शन कर रही 25 आशा-उषा कार्यकर्ता बर्खास्त, सीएमएचओ ने की कार्रवाई जमानत से पहले कोर्ट ने आरोपियों के पास से बरामद ड्रग्स की एफएसएल रिपोर्ट तलब की थी. एफएसएल जांच में पुलिस द्वारा बरामद मादक पदार्थ यूरिया साबित हुआ. जिसके बाद हाईकोर्ट ने ग्वालियर पुलिस को फटकार लगाई थी. अब जेल में बंद तीन आरोपी हृदेश कुशवाहा, सुरेंद्र डांगी और मुकेश दांगी को 1-1 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही मप्र के डीजीपी को जेल में बंद तीनों निर्दोष आरोपियों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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