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: अनूपपुर BREAKING NEWS: कलेक्टर ने अजय मिश्रा और नितिन केशरवानी पर लगाया 32 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा माजरा ?

MP CG Times

MP CG Times / Wed, Jan 5, 2022

अनूपपुर BREAKING NEWS:  कलेक्टर ने अजय मिश्रा और नितिन केशरवानी पर लगाया 32 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा माजरा ?
अनूपपुर। कलेक्टर सोनिया मीना ने रेत भंडारण मामले में बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर ने अजय मिश्रा और नितिन केशरवानी पर 32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अवैध रेत का भंडारण पाए जाने पर कार्रवाई की गई है. कलेक्टर के आदेश के मुताबिक दो अलग-अलग जगहों पर अवैध रूप से 60 ट्रक रेत गया गया है, जिसके तहत अजय मिश्रा पर कार्रवाई की गई है. अनूपपुर में मनरेगा से ठेकेदार मालामाल ! सरपंच-सचिव और भ्रष्टाचार के चक्कर में ग्रामीण हुए बेरोजगार, लोगों को नहीं मिल रहा काम, खाक छान रहे जिम्मेदार ? पटवारी द्वारा बताया गया कि उक्त आराजी फूलमत पिता बाबूलाल, रामचरण, कुनवा, भुमसेनिया, जुग्गी पिता बाबूलाल, रामाधीन, छोटू फुन्दी पिता खसरी के सहखाते की भूमि है. उक्त स्थल की जीपीएस रीडिंग N 28°9 37 27.0008 E 81° 45 15.71112 पाई गई. निरीक्षण अनुसार उक्त भूमि में 02 स्थलों में खनिज रेत का भंडारण पाया गया. अनूपपुर में करप्शन का गोरखधंधा: सेड में 14 लाख पानी में बहाया, अब मंगल भवन में 1 करोड़ 30 लाख डूबाने की तैयारी, आंख में पट्टी बांध बैठे जिम्मेदार अधिकारी स्थल क्रमांक 1 में लगभग 35 ट्रक रेत (175 घमी.) और स्थल क्रमांक 2 में लगभग 25 ट्रक (125 घनमीटर) कुल मात्रा लगाभग 300 घमीरेत का भंडारण होना पाया गया. मौके पर उपस्थित भूमिस्वामियों ने बताया कि उक्त खनिज रेत का भंडारण अजय मिश्रा निवासी अनूपपुर और नितिन केशरवानी निवासी अनूपपुर द्वारा किया गया है. इसके बाद जांच की गई, जिसमें सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई है. अनूपपुर के डीजल चोर गिरफ्तार: 400 लीटर से ज्यादा डीजल जब्त, 4 गिरफ्तार और 2 फरार, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम 2/ खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक अजय मिश्रा एवं नितिन केशरवानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अनावेदक नितिन कुमार प्रकरण में दिनांक 3/8/2021 को उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया. रेत के अवैध भंडारण के आरोप को अस्वीकार किया. जबाब प्रस्तुत करने के बाद अनावेदक नितिन केशरवानी प्रकरण में उपस्थित नहीं हुआ और न अपने बचाव में किसी तरह का सक्ष्य आदि ही प्रस्तुत किया. MP में मंत्री और ACS कोरोना पॉजिटिव: अफसर ने CM को दिया था प्रेजेंटेशन, मंत्री दूसरी बार मिले संक्रमित अनावेदक नितिन केशरवानी ने जबाब के अतिरिक्त अपने बजाव में किसी तरह का साक्ष्य/प्रस्तुत नहीं किया. प्रकरण के परीक्षण खनिज निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, साक्षियों के कथन से ग्राम पसला में दो स्थान पर भंडारित रेत 300 घनमीटर का अनावेदकों द्वारा बिना किसी प्राधिकार के अवैध रूप से ग्राम पसला में दो स्थलों पर भंडारित किया जाना प्रमाणित है. अनूपपुर VIRAL VIDEO पर बवाल: मंत्री के बेटे के खिलाफ कांग्रेसी कर रहे थे प्रदर्शन, तभी बोले कुछ ऐसा…अब विधायक फुंदेलाल को देना पड़ा सफाई, हीरा सिंह ने कसा तंज खनिज निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन में उक्त रेत के अबैध भंडारण के फलस्वरूप प्रशमन की स्थिति में भंडारित रेत की रायल्टी का न्यूनतम 25 गुना अर्थात रूपये 16,06,425/एवं असहमति की स्थिति में 32,12,850/रूपये शस्ति प्रस्तावित किया है. अनावेदक उक्त अवैध रेत भंडारण के आरोप और प्रशसन ने असहमत है. अतएव मध्यप्रदेश रेत नियम)2019 के अध्याय दस के नियम 20(3) के तहत अनावेदक अजय मिश्रा निवासी वार्ड-9 अनूपपुर और नितिन केशरवानी पर संयुक्त रूप से 32 लाख 12 हजार 850 रूपये का अर्थदंड लगाया है.

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