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: डिप्टी CM Vijay Sharma बाइज्जत बरी: जातिगत दुर्व्यवहार केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए किसने लगाए थे इल्जाम ?

MP CG Times / Thu, Mar 28, 2024

Chhattisgarh Deputy CM Vijay Sharma honorably acquitted from court: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को बड़ी राहत मिली है. अत्याचार मामले की सुनवाई करते हुए कवर्धा जिला न्यायालय ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है. तत्कालीन खाद्य अधिकारी द्वारा लगाए गए जातिगत दुर्व्यवहार (अत्याचार) के आरोप मामले में आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा पेश हुए.

क्या माजरा था? Chhattisgarh Deputy CM Vijay Sharma honorably acquitted from court: डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज कवर्धा जिला न्यायालय पहुंचे. एट्रोसिटी एक्ट मामले में कोर्ट ने विजय शर्मा को बरी कर दिया है. पूरा मामला विधानसभा चुनाव से पहले का है. Chhattisgarh Deputy CM Vijay Sharma honorably acquitted from court: जब विजय शर्मा आम लोगों के राशन कार्ड की समस्या को लेकर जिला खाद्य कार्यालय पहुंचे थे. उसी दौरान खाद्य अधिकारी कार्यालय पहुंचे और विजय शर्मा के खिलाफ गुंडागर्दी करने और जातिसूचक गाली देने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी. विजय शर्मा का बयान मामला कोर्ट में चल रहा था. आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए एट्रोसिटी एक्ट मामले में विजय शर्मा को बरी कर दिया है. विजय शर्मा ने कहा कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं. आज कोर्ट का फैसला आ गया है. न्यायालय के फैसले के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित की. विजय शर्मा के वकील ने क्या कहा ? डिप्टी सीएम के बचाव पक्ष के वकील विजय शर्मा ने भी पूरे मामले को राजनीतिक बताया. इसके साथ ही उन्होंने सभी आरोपों को झूठा बताया. उन्होंने कहा कि झंडा कांड के आरोपियों को जमानत मिल रही थी और फिर विजय शर्मा को जमानत नहीं मिली थी. इसी को लेकर राजनीतिक साजिश रची गयी. Chhattisgarh Deputy CM Vijay Sharma honorably acquitted from court: उन्होंने कहा कि राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग कर विजय शर्मा पर अत्याचार का झूठा आरोप लगाया गया है. उन्हें जमानत न मिले इसलिए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए विजय शर्मा को इस मामले से बरी कर दिया है. Read more- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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