Logo
Breaking News Exclusive
ड्रग पेडलर्स ने पूछताछ में लिया नाम; विवेक तन्खा बोले- बिना सूचना ले गई पुलिस 3 क्विंटल गांजा केस में महीनेभर से था फरार, पीछा कर पुलिस ने कार के साथ दबोचा किराना व्यापारी की चोरी के बाद हत्या; बिखरे सामान के बीच मिला शव, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस सिद्ध बाबा के पास ट्रक से टकराई कार, सड़क पर बिछी लहूलुहान लाशें, तड़प-तड़पकर गई जान निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह होंगे आउट, जानिए किसकी जाएगी कुर्सी, किसे मिलेगा प्रमोशन ? पटवारी से रजिस्ट्री ऑफिस तक कटघरे में, पड़ोसी के आधार से खेल, जानिए कैसे पकड़ाया शातिर ? मॉडल ट्राइबल स्कूल को 12वीं तक बढ़ाने की मांग, 6 दिन से हड़ताल पर अभिभावक कॉलेज रोड पर घेराबंदी, 78 हजार की ब्राउन शुगर जब्त, पुराना रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस 13 साल से छिपकर रह रहा था डबल मर्डर का आरोपी गैंगस्टर शब्बीर; 40 एम्बुलेंस और बसों का खड़ा किया साम्राज्य समाज को संगठित कर नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लिया संकल्प ड्रग पेडलर्स ने पूछताछ में लिया नाम; विवेक तन्खा बोले- बिना सूचना ले गई पुलिस 3 क्विंटल गांजा केस में महीनेभर से था फरार, पीछा कर पुलिस ने कार के साथ दबोचा किराना व्यापारी की चोरी के बाद हत्या; बिखरे सामान के बीच मिला शव, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस सिद्ध बाबा के पास ट्रक से टकराई कार, सड़क पर बिछी लहूलुहान लाशें, तड़प-तड़पकर गई जान निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह होंगे आउट, जानिए किसकी जाएगी कुर्सी, किसे मिलेगा प्रमोशन ? पटवारी से रजिस्ट्री ऑफिस तक कटघरे में, पड़ोसी के आधार से खेल, जानिए कैसे पकड़ाया शातिर ? मॉडल ट्राइबल स्कूल को 12वीं तक बढ़ाने की मांग, 6 दिन से हड़ताल पर अभिभावक कॉलेज रोड पर घेराबंदी, 78 हजार की ब्राउन शुगर जब्त, पुराना रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस 13 साल से छिपकर रह रहा था डबल मर्डर का आरोपी गैंगस्टर शब्बीर; 40 एम्बुलेंस और बसों का खड़ा किया साम्राज्य समाज को संगठित कर नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लिया संकल्प

: Sehore: काले हिरण के दो शिकारियों को तीन-तीन साल की सजा, पहले गोली मारी फिर चाकू से काट रहे थे गर्दन

News Desk / Sun, Dec 11, 2022


काले हिरण का शिकार करने वाले दो लोगों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।

काले हिरण का शिकार करने वाले दो लोगों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। - फोटो : फाइल फोटो

ख़बर सुनें

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में काले हिरण का शिकार करने वाले दो लोगों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।  

जानकारी के अनुसार मामला सीहोर जिले के ग्राम लसूडिया का है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी महेन्द्र सितोले ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मां वैष्णवी वेयर हाउस के सामने भगतजी सेंधव के खेत के पास एक कृष्ण मृग का दो व्यक्तियों ने शिकार किया है और चाकू से उसकी गर्दन काट रहे हैं। थाना प्रभारी मय स्टाफ के मौके पर पहुंचे। पुलिस की गाड़ी को आता देख दोनों व्यक्ति बाइक से भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 

पुलिस पूछताछ में उन दोनों ने अपना नाम अमीन पिता रईस खा (30) निवासी जुम्मापुर आष्टा, यासीन पिता नईम खा (25) निवासी पुराना दशहरा मैदान टेकरी आष्टा बताया। साथ ही शिकार करना स्वीकार किया। थाना आष्टा द्वारा अपराध क्र 523/16 पंजी बद्ध कर संम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण दर्ज किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जेएमएफसी आष्टा, वंदना त्रिपाठी ने अभियुक्त अमीन और यासीन को धारा 51 वन्य प्राणी अधिनियम में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा 2000 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया।
 

विस्तार

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में काले हिरण का शिकार करने वाले दो लोगों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।  

जानकारी के अनुसार मामला सीहोर जिले के ग्राम लसूडिया का है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी महेन्द्र सितोले ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मां वैष्णवी वेयर हाउस के सामने भगतजी सेंधव के खेत के पास एक कृष्ण मृग का दो व्यक्तियों ने शिकार किया है और चाकू से उसकी गर्दन काट रहे हैं। थाना प्रभारी मय स्टाफ के मौके पर पहुंचे। पुलिस की गाड़ी को आता देख दोनों व्यक्ति बाइक से भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 

पुलिस पूछताछ में उन दोनों ने अपना नाम अमीन पिता रईस खा (30) निवासी जुम्मापुर आष्टा, यासीन पिता नईम खा (25) निवासी पुराना दशहरा मैदान टेकरी आष्टा बताया। साथ ही शिकार करना स्वीकार किया। थाना आष्टा द्वारा अपराध क्र 523/16 पंजी बद्ध कर संम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण दर्ज किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जेएमएफसी आष्टा, वंदना त्रिपाठी ने अभियुक्त अमीन और यासीन को धारा 51 वन्य प्राणी अधिनियम में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा 2000 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया।
 


Source link

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन