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: MP News: नॉन कॉमर्शियल के बाद अब कॉमर्शियल वाहनों का भी रजिस्ट्रे्शन नए साल से वाहन पोर्टल पर, ये होगा फायदा

News Desk

News Desk / Mon, Dec 5, 2022

MP News: नॉन कॉमर्शियल के बाद अब कॉमर्शियल वाहनों का भी रजिस्ट्रे्शन नए साल से वाहन पोर्टल पर, ये होगा फायदा

मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल

मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल - फोटो : File

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नॉन कॉमर्शियल बाइक, स्कूटर और कार के बाद कॉमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी नए साल से वाहन पोर्टल पर शुरू होने जा रहा है। मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। नए साल में किसी एक संभागीय जिले में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसकी शुरुआत होगी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में नए सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा।

कॉमर्शियल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए नए साल से नई व्यवस्था प्रदेश में लागू होने जा रही है। केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल पर कॉमर्शियल ट्रक, ऑटो रिक्शा और टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन होगा। इससे पूरा सिस्टम फूल प्रूफ हो जाएगा। डीलर बीएस-5 की जगह बीएस-3 वाहन देने की धोखाधड़ी नहीं कर सकेंगे। फर्जी स्पेशिफिकेशन पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वाहनों के स्पेशिफिकेशन यानी बॉडी में बदलाव, लोड में चेंज नहीं हो सकेगा। इससे वाहन खरीदने वालों के साथ होने वाली धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी।

ये होगा फायदा...
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार कॉमर्शियल वाहनों का वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा जनवरी महीने के अंत में मिलना शुरू हो जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि नए सिस्टम में पॉल्यूशन, बीमा देश में कही से भी कराने पर पोर्टल पर 24 घंटे में दिखने लगेगा। अभी यह सुविधा मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के पोर्टल पर नहीं है।

वहीं, वाहन की किसी दूसरे राज्य से एनओसी हुई है और वह किस आरटीओ में रजिस्ट्रेर हुई है। इसकी जानकारी भी पोर्टल पर मिलेगी। इससे दूसरे राज्यों के वाहनों का प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराने के फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। वहीं, यदि गाड़ी का देश में कहीं भी चालान बना है तो उसकी जानकारी पोर्टल से मिल सकेगी।   

विस्तार

नॉन कॉमर्शियल बाइक, स्कूटर और कार के बाद कॉमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी नए साल से वाहन पोर्टल पर शुरू होने जा रहा है। मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। नए साल में किसी एक संभागीय जिले में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसकी शुरुआत होगी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में नए सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा।

कॉमर्शियल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए नए साल से नई व्यवस्था प्रदेश में लागू होने जा रही है। केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल पर कॉमर्शियल ट्रक, ऑटो रिक्शा और टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन होगा। इससे पूरा सिस्टम फूल प्रूफ हो जाएगा। डीलर बीएस-5 की जगह बीएस-3 वाहन देने की धोखाधड़ी नहीं कर सकेंगे। फर्जी स्पेशिफिकेशन पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वाहनों के स्पेशिफिकेशन यानी बॉडी में बदलाव, लोड में चेंज नहीं हो सकेगा। इससे वाहन खरीदने वालों के साथ होने वाली धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी।

ये होगा फायदा...
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार कॉमर्शियल वाहनों का वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा जनवरी महीने के अंत में मिलना शुरू हो जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि नए सिस्टम में पॉल्यूशन, बीमा देश में कही से भी कराने पर पोर्टल पर 24 घंटे में दिखने लगेगा। अभी यह सुविधा मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के पोर्टल पर नहीं है।

वहीं, वाहन की किसी दूसरे राज्य से एनओसी हुई है और वह किस आरटीओ में रजिस्ट्रेर हुई है। इसकी जानकारी भी पोर्टल पर मिलेगी। इससे दूसरे राज्यों के वाहनों का प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराने के फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। वहीं, यदि गाड़ी का देश में कहीं भी चालान बना है तो उसकी जानकारी पोर्टल से मिल सकेगी।   


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