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: MP News: दो साल पुराने SDM कालिख कांड के 21 आरोपी बरी, भोपाल की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

News Desk

News Desk / Wed, Nov 30, 2022

MP News: दो साल पुराने SDM कालिख कांड के 21 आरोपी बरी, भोपाल की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

फाइल फोटो

फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया

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छिंदवाड़ा के चौरई में तात्कालिक एसडीएम के मुंह पर कालिख पोतने के मामले में भोपाल की विशेष कोर्ट ने सभी 21 आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला 18 सितंबर 2020 का था, कांग्रेस के नेता बंटी पटेल ने किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे थे, तो डीएम के साथ ज्ञापन देने को लेकर किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके चलते उन्होंने अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ उनके मुंह पर कालिख पोत कर नारेबाजी शुरू कर दी। घटना के बाद एसडीएम ने पूर्व विधायक सहित अन्य 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, वही मामले में बंटी पटेल को मुख्य आरोपी बनाते हुए धारा 110 की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने बंटी पटेल से धारा 110 हटा ली थी और रासुका की कार्रवाई को रद्द कर दिया था। 

न्यायालय ने सभी लोगों को किया बरी, 1 की हुई मौत
साल 2020 का यह मामला लगभग 2 सालों तक भोपाल के कोर्ट में चला यहां न्यायालय ने बुधवार को सभी आरोपियों को बरी करते हुए उन पर एक ₹1000 का अर्थदंड लगाया। न्यायालय ने पूर्व विधायक चौधरी गम्भीर सिंह, बंटी पटेल जमुना सोनी सुंदर पटेल छबील सिंह सादिक अली मीर मुकेश चौरसिया अनु महेश्वरी रवि ठाकुर नितिन ठाकुर नीतू ठाकुर चंद्रजीत सिंह ठाकुर कृष्ण कुमार चौहान राजेंद्र पटेल राम सिंह चौधरी नवीन चौधरी ईश्वर सिंह चौधरी अनमोल चौधरी आशीष सोनी राकेश पटेल स्वामी पटेल को दोषमुक्त कर दिया, जबकि इसमें एक और आरोपी राजेंद्र शर्मा थे जिनका निधन हो चुका है।

विस्तार

छिंदवाड़ा के चौरई में तात्कालिक एसडीएम के मुंह पर कालिख पोतने के मामले में भोपाल की विशेष कोर्ट ने सभी 21 आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला 18 सितंबर 2020 का था, कांग्रेस के नेता बंटी पटेल ने किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे थे, तो डीएम के साथ ज्ञापन देने को लेकर किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके चलते उन्होंने अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ उनके मुंह पर कालिख पोत कर नारेबाजी शुरू कर दी। घटना के बाद एसडीएम ने पूर्व विधायक सहित अन्य 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, वही मामले में बंटी पटेल को मुख्य आरोपी बनाते हुए धारा 110 की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने बंटी पटेल से धारा 110 हटा ली थी और रासुका की कार्रवाई को रद्द कर दिया था। 

न्यायालय ने सभी लोगों को किया बरी, 1 की हुई मौत
साल 2020 का यह मामला लगभग 2 सालों तक भोपाल के कोर्ट में चला यहां न्यायालय ने बुधवार को सभी आरोपियों को बरी करते हुए उन पर एक ₹1000 का अर्थदंड लगाया। न्यायालय ने पूर्व विधायक चौधरी गम्भीर सिंह, बंटी पटेल जमुना सोनी सुंदर पटेल छबील सिंह सादिक अली मीर मुकेश चौरसिया अनु महेश्वरी रवि ठाकुर नितिन ठाकुर नीतू ठाकुर चंद्रजीत सिंह ठाकुर कृष्ण कुमार चौहान राजेंद्र पटेल राम सिंह चौधरी नवीन चौधरी ईश्वर सिंह चौधरी अनमोल चौधरी आशीष सोनी राकेश पटेल स्वामी पटेल को दोषमुक्त कर दिया, जबकि इसमें एक और आरोपी राजेंद्र शर्मा थे जिनका निधन हो चुका है।


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