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: मद्रास हाई कोर्ट का फैसला, राज्य के सभी मंदिरों में भक्तों के मोबाइल पर लगाई पाबंदी

News Desk / Fri, Dec 2, 2022


शुक्रवार को, मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार को भक्तों के मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। पीठ के अनुसार, राज्य में मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए फोन पर रोक लगनी चाहिए।

ANI के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार को "शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने" के लिए राज्य के सभी मंदिरों के अंदर भक्तों को मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों को शर्तों को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु सरकार के मानव संसाधन और सीई विभाग को राज्य के सभी मंदिरों में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
 


Time Now के मुताबिक, मदुरै पीठ ने देखा कि तिरुचेंदूर मंदिर के अधिकारियों ने पहले ही मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी प्रभावी उपाय कर लिए हैं, और तिरुचेंदूर मंदिर के परिसर के अंदर एक सभ्य ड्रेस कोड के लिए आग्रह किया।

रिपोर्ट बताती है कि 14 नवंबर से, तिरुचेंदूर मंदिर के अधिकारियों ने कहा कि भक्तों और मंदिर में काम करने वाले लोगों को मंदिर के अंदर सेल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। तिरुचेंदूर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी ने कहा, "सेलफोन जमा करने और उसके लिए टोकन जारी करने के लिए एक खास काउंटर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।"

आगे बताया गया है कि अधिकारियों का कहना है कि मंदिर में नोटिस बोर्ड भी लगा दिए गए हैं, जिनमें मंदिर परिसर में फोन न ले जाने की चेतावनी दी गई है। इतना ही नहीं, यह भी लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का फोन पाया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और वापस नहीं दिया जाएगा।"

इसके अलावा, तिरुचेंदूर मंदिर में आने वाले भक्तों को कथित तौर पर ऐसे कपड़े पहनने के आदेश जारी किए गए हैं, जो परंपरा और संस्कृति की रक्षा करते हों। इस सूचना को दर्शाने वाले बोर्ड भी मंदिर में लगाए गए हैं।


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